अगर ट्रेन से सामान चोरी हो जाए तो क्या करें? रेलवे देता है मुआवजा, करना होगा ये काम
कई बार ट्रेन में सामान चोरी हो जाता है. चोरी हुए सामान का रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है. आइए जानते हैं इसको लेकर रेलवे के क्या नियम हैं.
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Luggage Stolen in Train: अपने देश में हर दिन लाखों रेल से सफर करते हैं. ऐसे में, यात्रियों के लिए अपने सामान की सुरक्षा करना किसी चुनौती से कम नहीं होता. अक्सर आपने सफर के दौरान लगेज या सामान चोरी (Luggage Gets Stolen) होने की घटनाएं देखी या सुनी होंगी. लेकिन, क्या होगा अगर ऐसी घटना आपके साथ हो जाए? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस आर्टिकल में हमने इसी बारे में बताया है कि ट्रेन से सामान चोरी होने पर सबसे पहले यात्रियों को क्या करना चाहिए.
सामान चोरी होने पर मिलता है मुआवजा
ट्रेन से सफर करने के दौरान अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो उसे सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज (Complaint) करानी चाहिए. अगर शिकायत करने के बाद भी आपका सामान नहीं मिलता है, तो रेलवे (Indian Railway) की ओर से चोरी हुए या खोए हुए सामान के लिए मुआवजा दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होते हैं.
सामान की चोरी पर करें ये
रेलवे की वेबसाइट के अनुसार, अगर रास्ते में किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए. इन लोगों की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. इस फॉर्म को भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया जाएगा. अगर आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, तो यह शिकायत पत्र आप किसी भी रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी दे सकते हैं.
बुक हुए सामान का मिलता है पूरा मुआवजा
अगर आपने अपना सामान रेलवे के लगेज में बुक कराया हुआ है और फीस भरी है, तो सामान के खो जाने या नुकसान होने पर इसका जिम्मेदार रेलवे होगा. ऐसी स्थिति में मुआवजे के तौर पर आपको सामान के पूरी कीमत रेलवे की ओर से दी जाएगी. लेकिन, अगर आपने सामान की बुकिंग नहीं कराई है, तो केवल 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा.
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