अमेरिका जाने का सपना देखने वालों के लिए वीजा एक जरुरी दस्तावेज है. यूएस वीजा पाने का प्रोसेस थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसे समझना जरुरी है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि यूएस वीजा कैसे मिलता है और इसके लिए पैसे किसे देने होते हैं.


कितने प्रकार का होता है वीजा?


यूएस में जाने के लिए कई प्रकार के वीजा उपलब्ध हैं, जैसे पर्यटक वीजा (B-2): अगर आप घूमने या परिवार से मिलने जा रहे हैं.


व्यापार वीजा (B-1): व्यापारिक उद्देश्यों के लिए.


शैक्षणिक वीजा (F-1): अध्ययन करने के लिए.


कार्य वीजा (H-1B): अमेरिका में काम करने के लिए.


कहां करना होता है आवेदन?


यूएस वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यूएस राज्य विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आपको DS-160 फॉर्म भरना होगा, जिसे ऑनलाइन भरकर जमा करना होता है. इसके बाद, आपके देश के यूएस दूतावास या कौंसुलट की वेबसाइट पर जाकर इंटरव्यू के लिए समय निर्धारित करना होगा.


यह भी पढ़ें: कितने साल होती है हाथी की जिंदगी? जान लीजिए आज


वीजा के लिए आवेदन प्रोसेस


फॉर्म भरें: सबसे पहले आपको DS-160 फॉर्म भरना होगा. यह एक ऑनलाइन आवेदन है जिसे सही-सही भरना जरूरी है.


वीजा शुल्क का भुगतान: फॉर्म भरने के बाद, आपको वीजा आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. यह शुल्क वीजा के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है. आमतौर पर, यह लगभग 160 से 190 डॉलर तक होता है.


दस्तावेज़ तैयार करें: वीजा आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक सूची बनाएं. इनमें पासपोर्ट, फोटो, यात्रा योजना, और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय दस्तावेज़ शामिल हैं.


इंटरव्यू के लिए समय लें: वीजा शुल्क का भुगतान करने के बाद, आपको अपने देश के यूएस दूतावास या कौंसुलट में साक्षात्कार के लिए एक समय निर्धारित करना होगा.


इंटरव्यू में क्या होगा: साक्षात्कार के दौरान एक अधिकारी आपसे सवाल करेगा, जैसे कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, और आपके लौटने की योजना क्या है. यह महत्वपूर्ण है कि आप ईमानदारी से जवाब दें.


यह भी पढ़ें: कितनी कीमत में तैयार होता है Iron Dome? जानिए ईरान के रक्षा बजट पर कितना भारी है इजरायल का ये डोम


वीजा का फैसला


इंटरव्यू के बाद अधिकारी आपकी आवेदन को मान्यता देगा या अस्वीकृत करेगा. अगर आपका वीजा स्वीकृत हो जाता है, तो आपका पासपोर्ट आपको दूतावास से प्राप्त होगा, जिसमें वीजा स्टैम्प होगा.


किसके जेब में जाते हैं पैसे?


अब सवाल ये उठता है कि वीजा देने के लिए फीस के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं आखिर वो जाते किसकी जेब में हैं. तो बता दें कि यह दूतावास या कौंसुलट के पास जाती है. यह राशि आवेदन के समय में ही दी जाती है. इसके बाद यह फीस अमेरिकी सरकार को जाती है. इस फीस का उपयोग वीजा प्रोसेसिंग, सुरक्षा जांच और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाता है.


वहीं अगर आप किसी एजेंसी की मदद ले रहे हैं, तो उसके लिए भी शुल्क देना होगा. हालांकि, यह वैकल्पिक है और आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करना होगा.


यह भी पढ़ें: ईरान के परमाणु ताकत बनने के बीच दीवार की तरह खड़ा है इजरायल, हर बार मारे जाते हैं साइंटिस्ट