Voting Rights in Indiaभारत में लोगों को अपनी सरकार ख़ुद चुनने का अधिकार है. हमारे देश में किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे वोट देने का अधिकार है. ऐसे में शायद ही आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के नागरिक होने के बाद भी वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं. ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत का संविधान ही कहता है. तो चलिए जानते हैं कि ये लोग आख़िर वोट क्यों नहीं कर सकते और इसके पीछे की वजह क्या है.


भारत में ये लोग नहीं कर सकते मतदान



  • भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है तब भी वो मतदान नहीं कर सकते हैं. भारत के संविधान में भी इसका उल्लेख है. जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट की तरफ़ से मानसिक बीमार घोषित कर दिया गया है, तब उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को मतदान नहीं करने दिया जाता. 

  • इसके अलावा भारत के संविधान के अनुसार, वो लोग भी वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं. जैसे यदि आप विेदेश में जाकर बस गए हैं और आपने वहां की नागरिकता ले ली है तब आपको भारत में होने वाले किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है.

  • यदि आप 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और यदि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तब उस स्थिति में आपके पास मतदान करने का अधिकार नहीं होता है.

  • यदि आप किसी जुर्म में जेल गए हैं और जेल में ही बंद हैं तब भी आपको वोट देने का अधिकार नहीं होता है. फिर चाहे आप विचाराधीन क़ैदी ही क्यों न हों. हालांकि कुछ क़ैदियों को वोट देने की छूट रहती है.            


यह भी पढ़ें: सबसे पहले कब पहन गया मंगलसूत्र? भारत के अलावा इन देशों की महिलाएं भी पहनती हैं