Traffic Challan: सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कई तरह की चीजों का खयाल रखना होता है, फिर आप बाइक चला रहे हों या फिर कार... ट्रैफिक के सभी नियमों का आपको पालन करना जरूरी है. कोई अगर सड़क पर किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे इसके लिए जुर्माना या सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. इसके लिए अलग-अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, जो किसी भी गलती पर आपको पकड़ सकते हैं और चालान कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका चालान करने का अधिकार किस रैंक तक के अधिकारी को होता है?
कौन काट सकता है चालान?
दरअसल कोई भी कॉन्स्टेबल रैंक का सिपाही आपका चालान नहीं काट सकता है. आपकी कार या बाइक को रोकने का अधिकार तो कॉन्स्टेबल को है, लेकिन वो चालान करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं. कोई हेड कॉन्स्टेबल या फिर उससे ऊंची रैंक का ही पुलिस अधिकारी आपका चालान कर सकता है. हेड कॉन्स्टेबल सिर्फ 100 रुपये का चालान कर सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही आपका चालान कर सकता है, नॉर्मल पुलिस आपकी गाड़ी का चालान नहीं करती है.
क्या हैं आपके अधिकार?
अगर आपको पुलिसकर्मी पर शक है तो ऐसे में आप विनम्रता से उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए भी कह सकते हैं. चालान करने वाले अधिकारी के पास ट्रैफिक चालान बुक या फिर ई-ट्रैफिक चालान मशीन होनी चाहिए. अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो डरें नहीं और आराम से अपने कागज अधिकारी को दिखाएं. चालान होने के बाद उसकी रसीद आप जरूर ले लें, इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस जब्त किया गया है तो इसकी रसीद भी लें.
पुलिस अगर किसी कारण से आपको इस दौरान हिरासत में ले लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा. अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको परेशान कर रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं.