आर्मी की ड्रेस पहनी लोगों की फोटो अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं. कई बार राजनेता और अभिनेता भी अलग-अलग कार्यक्रमों आर्मी ड्रेस पहने नजर आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्मी ड्रेस पहनने को लेकर क्या नियम है. क्या कोई भी व्यक्ति आर्मी की ड्रेस पहन सकता है? आज हम आपको आर्मी ड्रेस से जुड़े सभी नियमों के बारे में बताने वाले हैं. 


क्या कहता है नियम


जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि जो लोग भी अनाधिकृत तरीके से आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. हालांकि यह भी 


देशभक्ति के लिए आर्मी ड्रेस?


बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों के सेक्रेटरी से कहा गया कि राज्य पुलिस को ये भी देखना जरूरी है कि आर्मी ड्रेस पहनने का उद्देश्य क्या है. क्या देशभक्ति की वजह से आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनी है या फिर गुमराह करने के लिए पहना है. आईपीसी की धारा-140 के मुताबिक अगर कोई यह दिखाने के लिए कि वह आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह दिखने वाले कपड़े पहनता है या प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करता है तो उसे अधिकतम तीन महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.


क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स


बता दें कि ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने बताया था कि राष्ट्रपति, पीएम, रक्षामंत्री, अफसरों और जवानों के अलावा कोई भी व्यक्ति आर्मी की ड्रेस नहीं पहन सकता है. पीएम नरेंद्र मोदी जो युद्ध वाली वर्दी पहनते हैं, उस पर किसी तरह का स्टार या चिन्ह नहीं लगा होता है. इसके अलावा जो टोपी या हैट वह पहनते हैं, उस पर उस फोर्स का चिन्ह होता है. जब पीएम मोदी जवानों के बीच उस ड्रेस को पहनकर जाते हैं, तो जवानों का जोश और भी बढ़ जाता है.


 


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