किसी भी देश में नागरिका पाने के लिए कुछ नियम,कानून और पात्रताएं तय है. अगर कोई व्यक्ति उन नियमों को पूरा करता है, तभी वो उस देश की नागरिकता पा सकता है. भारत में नागरिकता पाने के लिए भी कुछ नियम और पात्रताएं तय है. क्या आप जानते हैं कि भारत में नागरिकता का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.
क्या हैं नागरिकता को लेकर नियम?
भारत में नागरिकता को लेकर कुछ कानून और पात्रताएं हैं. भारत में भी कोई भी व्यक्ति पांच तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है. बता दें कि भारत में जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, प्राकृतिककरण से नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता मिलती है. नियमों के मुताबिक 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए सभी लोग भारतीय नागरिक हैं.
इन लोगों को माना जाएगा भारतीय नागरिक
इसके अलावा भारत में 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे ऐसे लोग जिनके माता-पिता उस वक्त भारत में रह रहे थे, उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा. इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएंगा, जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हो या फिर उनमें से कोई एक भारतीय हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इन नियमों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
बाहर के लोग कैसे ले सकते हैं नागरिकता?
बता दें कि दूसरे देश का कोई इंसान अगर भारत में लगातार 11 साल से रह रहा है, तो फिर वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं अगर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक जिनमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध या पारसी धर्म से ताल्लुक रखता है. तो उसे 5 साल रहने पर ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
कैसे कर सकते हैं आवेदन ?
नागरिकता पाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा. हालांकि जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तहत पात्र हैं, वह लोग Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं.
नागरिकता सर्टिफिकेट पर कौन करता है हस्ताक्षर
किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने पर उस सर्टिफिकेट पर उस राज्य के निदेशक जनगणना संचालन का हस्ताक्षर होता है. कोई भी नागरिकता सर्टिफिकेट बिना डायरेक्टर के हस्ताक्षर के जारी नहीं हो सकता है.
ये भी पढ़ें:वर्कलोड से सबसे ज्यादा परेशान हैं इन देशों के लोग, भारत की रैंकिंग जानकर उड़ जाएंगे होश