Unified Know-Your-Customer System : एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है की एक अनफाइड नो योर-कस्टमर सिस्टम (Unified Know-Your-Customer System) के प्रस्ताव की बात हो रही है जो की टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जल्द ही करने वाला है. यह सेवा सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए उपलब्ध होगी, इससे होगा यह कि फर्जी कॉल करने वालों और स्पैमर्स पर रोक लगाई जा सकेगी. ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने अपनी बात में इस बात की भी जानकारी दी है कि आज के समय में एक्चुअल अपराधी कौन है यह पता लगाना आसान नहीं है और इस मुद्दे को जल्द ही हल करने करने लिए एक विशेष सॉल्यूशन की तलाश जारी है. जानकारी के लिए बता दें की उन्होंने अपनी बात में यह भी कहा है कि 'एक अनफाइड केवाईसी (KYC) प्रणाली होनी जरूरी है और साथ ही सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को इसका उपयोग करना आता हो. इसे हम एक एडवाइस लेटर में जोड़ेंगे, जिसे अनिवार्य कॉलर आईडी डिस्प्ले (Caller ID Display) पर शामिल करेंगे.
फर्जी कॉल्स (Fake Calls) पर रोक
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India) के अध्यक्ष ने कहा कि फर्जी कॉल्स करने वालों ने अपने पिछले नंबर को ब्लॉक करने और प्रॉक्सी सर्वर (Proxy Number) का यूज करने के बाद किसी अन्य नंबर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, और नियामक सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहा है ताकि फेक कॉल करने वालों की जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (Machine Learning) का इस्तेमाल किया जा सके.
दंड के रूप में होगी एक साल की जेल
जो लोग कॉल करते समय अपना नंबर प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं, ट्राई द्वारा उन लोगों के आसपास की कॉन्फिडेंशियल चिंताओं का भी समाधान करेगा. साथ ही बता दें कि नए दूरसंचार विधेयक में धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों की इन्वेस्टिगेशन के लिए टेलीकॉम सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए फेक आइडेंटिटी देने के लिए एक साल तक की जेल की सजा का प्रस्ताव दिया गया है.
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