क्या गुलाम हैदर की प्रॉपर्टी पर दावा कर पाएगा सीमा का होने वाला बच्चा? समझें कानून से जुड़ा यह पेच
सीमा हैदर पांचवी बार मां बनने वाली हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या सीमा का होने वाला बच्चा गुलाम हैदर की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है? जानिए इसको लेकर क्या नियम हैं.
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा एक बार फिर से हो रही है. दरअसल इस बार सीमा हैदर के चर्चा में आने का कारण उसका प्रेग्नेंट होना है. सीमा अब वह पांचवीं बार मां बनने जा रही है. लेकिन सवाल ये है कि क्या सीमा का होने वाला बच्चा अपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है? जानिए इसको लेकर नियम क्या कहता है.
सीमा हैदर पांचवी बार बनी मां?
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पांचवीं बार मां बनने जा रही है. सीमा हैदर के चार बच्चे पहले पति से हैं. अब वो प्रेमी सचिन मीणा के बच्चे की मां बनने जा रही है. सचिन संग वीडियो शेयर कर सीमा ने प्रेग्नेंसी की खबर की पुष्टि की है. अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर का होने वाला बच्चा उसके पहले पति गुलाम हैदर की प्रॉपर्टी में दावा कर सकता है.
सीमा की नागरिकता
बता दें कि सीमा हैदर को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है. सीमा हैदर अभी कानूनी रूप से पाकिस्तान की नागरिक ही है. हालांकि वो भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर चुकी हैं. लेकिन सीमा को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है और भारत की नागरिकता मिलना मुश्किल भी है. क्योंकि सीमा भारत में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से एंट्री की थी. जिसके बाद सीमा और सचिन को भारत में गिरफ्तार किया गया था. यही कारण है कि सीमा को नागरिकता मिलना मुश्किल है.
सीमा का बच्चा कर सकता है प्रॉपर्टी में दावा
अब सवाल ये है कि क्या सीमा का होने वाला बच्चा प्रॉपर्टी में दावा कर सकता है. बता दें कि सीमा के पहले पति गुलाम हैदर से पाकिस्तान में पैदा हुए बच्चे ही प्रॉपर्टी में दावा कर सकते हैं. भारत में सचिन के साथ शादी करने के बाद पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान जाकर प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर पाएगा. भारत में पैदा होने वाला बच्चा सीमा के दूसरे पति सचिन की प्रॉपर्टी में दावा कर सकता है.
भारत में नागरिकता पाने के प्रावधान
भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला हर शख्स भारत का नागरिक है. वहीं 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेना वाला कोई भी व्यक्ति तब भारत का नागरिक माना जाएगा, जब उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता भारत के नागरिक रहे हों.
कौन कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन?
बता दें कि कोई व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों के लिए इस सीमा को पांच साल कर दिया गया है. नागरिकता के लिए आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है. साथ ही Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.