क्या विराट-अनुष्का के बेटे अकाय को मिलेगी यूके की नागरिकता, जानें क्या है सिटिजनशिप का नियम?
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 15 फरवरी को दूसरी बार माता-पिता बन चुके हैं. उनके बेटे अकाय का जन्म यूके, लंदन में हुआ है. जिसके बाद से ही इस बात पर संशय है कि अकाय को कहां की नागरिकता मिलेगी.
इंडस्ट्री के मोस्ट लवेबल कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी को परिवार के नए सदस्य का स्वागत किया. उनके बेटे अकाय का जन्म लंदन में हुआ है ऐसे में चर्चा इसी बात की है कि विराट-अनुष्का के बेटे को कहां की नागरिकता मिलेगी भारत या लंदन की. तो चलिए आज हम जानते हैं कि यूके में सिटिजनशिप को लेकर यानी यूके का नागरिक बनने को लेकर क्या नियम हैं.
यूके में सिटिजनशिप को लेकर क्या हैं नियम?
लंदन में जन्में अकाय के पैरेंट्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वहां पर प्रॉपर्टी भी है. वैसे यूके में नागरिकता मिलना इतना भी आसान नहीं है. दरअसल यूके ने नियमों के अनुसार, वहां की नागरिकता पाने के लिए पैरेंट्स में से किसी एक यानी पिता या माता का यूके का नागरिक होना जरूरी होता है. या तो पैरेंट्स उस जगह पर काफी अधिक समय से रह रहे होते हैं तब भी उनके बच्चे को यूके की नागरिकता मिल सकती है. वहीं यदि बेहतर हॉस्पििटैलिटी और बेहतर चिकित्सा संसाधनों के लिए कोई यूके गया है तो उसे वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती. विराट और अनुष्का के बेटे अकाय के मामले में भी कुछ ऐसा ही है. हालांकि उन्हें यूके का पासपोर्ट जरूर मिल सकता है.
कैसे कर सकते हैं नागरिकता के लिए आवेदन
यूके में नागरिकता पाने के लिए नियम ये है कि वहां कोई व्यक्ति वैध वीजा पर पांच साल तक रहे. यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. इसके बाद उस व्यक्ति को वहां अंग्रेजी और आम जीवन से जुड़े सामान्य ज्ञान की परिक्षा पास करनी होती है. हालांकि नियमों में बदलाव होने के बाद अब वैध वीजा पर पांच साल रहने के बाद भी लोगों को अस्थायी नागरिकता दी जाती है.
वहीं यदि किसी को यूके की पक्की नागरिकता पानी है तो उसे वहां प्वाइंट सिस्टम से गुजरना पड़ता है. जिसमें उस व्यक्ति को अलग-अलग मुद्दों पर कुछ प्वाइंट दिए जाते हैं. हालांकि यदि वो किसी चीज में असफल हो जाता है तो उसके प्वाइंट काटे भी जाते हैं. यदि इस प्वाइंट नियम में वो सफल हो जाता है तो उसे स्थायी नागरिकता मिल जाती है.
एक नियम ये भी
यूके में स्थायी नागरिकता का एक नियम ये भी है कि यदि व्यक्ति यूके की किसी लड़की या लड़के से शादी कर लेता है तब भी उसे स्थायी नागरिकता मिल सकती है. हालांकि इसके लिए भी कुछ अलग नियम हैं.
यह भी पढ़ें: भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है लेकिन क्या आप जानतेे हैं कि भारत की सबसे साफ नदी कौनसी है?