दुबई में महीने भर के लॉकडाउन के बाद एहतियात के साथ शॉपिंग मॉल खुले
दुबई में महीने भर के लॉकडाउन के शॉपिंग मॉल खुल गए हैं.अधिकारियों ने मॉल जानेवालों के लिए कुछ नियम तय किए हैं.शॉपिंग मॉल वालों को भी हिदायतों का पालन करना जरूरी होगा.
दुबई में कोरोना वायरस के चलते लोगों की गतिविधियों पर 24 घंटे की रोक में अधिकारियों ने छूट दे दी है. जिससे रमजान में शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि सावधानी के तौर पर दुबई वासियों को कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा.
रमजान में लोगों को खरीदारी के लिए दुबई के अधिकारियों ने ढील दे दी है. शॉपिंग मॉल और ग्राहकों से नियमों का पालन करने को कहा गया है. मॉल खोलनेवालों को कोविड-19 से बचाव के लिए टेस्ट समेत कई उपाय अपनाने की रणनीति पर जोर देना होगा. ये नियम मॉल के स्टॉफ और ग्राहकों के लिए लागू होंगे. इसके अलावा शॉपिंग मॉल में मनोरंजन और प्रसाधन के आउटलेट्स, चेंजिंग रूम, प्रेयर रूम, सिनेमा अस्थायी रूप से बंद रहेंगे. दुबई ऑउटलट मॉल जानेवालों के लिए दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक का समय रहेगा. सुपर मार्केट और हाईपर मार्केट सामान्य दिनों की तरह चलेंगे. यानी मॉल के सुपर मार्केट में ग्राहक जरूरी सामानों की खरीदारी सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर सकेंगे.
शॉपिंग मॉल जानेवाले हर शख्स को मॉस्क पहनना जरूरी होगा. वरना एक हजार दिरहम का जुर्माना भरना होगा. इंट्री गेट पर उनका तापमान चेक किया जाएगा. जनता को जरूरत के वक्त ही मॉल जाने की इजाजत होगी. सभी स्टोर और आउटलेट्स पर सामान को लौटाया या बदला नहीं जा सकता. नकदी के बजाए मॉल और आउटलेट्स को स्मार्ट और इलेक्ट्रोनिक पेयमेंट तरीके अपनाने होंगे. मॉल में तीन घंटे तक ही रहा जा सकता है. शॉपिंग मॉल, मॉर्केट, व्यायसायिक आउटलेट्स को रोजाना दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी. शॉपिंग मॉल में पहले घंटे के लिए पार्किंग फ्री होगी. पार्किंग की 25 फीसद जगहें ही गाड़ियों के लिए मुहैया होंगी. वॉलेट पार्किंग की सुविधा ग्राहकों को नहीं मिलेगी. इसके अलावा दुबई वासियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर नहीं निकलना होगा. ये इजाजत मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मिलेगी.
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