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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: स्व-शासन के 30 साल और विकसित भारत का लक्ष्य

तीन दशक पहले भारत ने अपने संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को अपनाया था, उस वक्त कोई यह नहीं जान सकता था कि 30 साल बाद, यह देश की संवैधानिक ताकत को बहुत ही बुनियादी स्तर पर मनाने का एक कारण होगा.

तीन दशक पहले, 24 अप्रैल, 1993 को, जब भारत ने अपने संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को अपनाया था, उस वक्त कोई यह नहीं जान सकता था कि 30 साल बाद, यह देश की संवैधानिक ताकत को बहुत ही बुनियादी स्तर पर मनाने का एक कारण होगा. 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत की संघीय शक्ति संरचना में एक और स्तर पेश किया-पंचायती राज-स्थानीय शासन व्यवस्था. यह अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था. 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के गांवों और स्वशासी निकायों की स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में समर्पित किया. आज हम इस दिन के महत्व पर एक नजर डालते हुए यह देखेंगे कि यह '2047 तक विकसित भारत' के सपने को कैसे आगे बढ़ाएगा.

क्या है पंचायती राज व्यवस्था?

भारत के संविधान में 73वें संशोधन ने भारत की तत्कालीन मौजूदा दो-स्तरीय (राष्ट्रीय, राज्य) प्रणाली में शासन के एक और स्तर की शुरुआत की गई. संशोधन ने आगे शक्तियों और कार्यों को स्थानीय स्वशासनों में विभाजित कर दिया, जो कि ग्रामस्तर पर पंचायतें और नगरों और बड़े शहरों में नगर पालिकाएं और नगर निगम की अवधारणा को सामने रखा. इसके साथ, भारत में अब त्रि-स्तरीय संघीय स्वरूप का एक सरकारी ढांचा है. ग्रामीण विकास पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों में से एक है और यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया है. इन क्षेत्रों में शामिल हैं:

1. राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

2. मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है और

3. पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कार्य कर रहा है. हालांकि, संसद अपवाद के अधीन इन क्षेत्रों में इस हिस्से का विस्तार कर सकती है.

कब रखी रखी गई पंचायती राज की नींव

पंचायती व्यवस्था विशुद्ध रूप से स्वतंत्रता के बाद के भारत का विचार नहीं है. ग्रामीण भारत में राजनीतिक संस्थाओं का वर्चस्व सदियों से रहा है. हालांकि, इस क्षेत्र में ठोस काम संविधान के प्रारूपण के दौरान किया गया था. भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है: "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो." भारत सरकार ने विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों की सिफारिश भी की थी. समितियों में बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति; जीवीके राव समिति; एलएम सिंघवी समिति बनाई गई थी.

73वें संशोधन अधिनियम की क्या हैं विशेषताएं

इसके अंतर्गत तीन स्तरों पर स्थानीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था की गई. इनका उद्देश्य स्थानीय स्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय आदि सहित विकास के अन्य क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है. ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है. यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं. यह शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कार्यों को करता है.

सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव: भारत में किसी भी अन्य निकाय की तरह, पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य सीधे चुने जाते हैं. मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जबकि राज्य सरकार ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव और निर्धारण करती है. पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए पर्याप्त कोटा संविधान निर्माताओं की दृष्टि को स्थापित करता है जो अपने समय से बहुत आगे था. तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाना है. महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं किए जा सकते हैं. इसके अलावा, पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष पद की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों के लिए पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है. हालांकि, पंचायत को भंग किया जा सकता है, जैसे विधानसभाओं और संसद के मामले में, इसकी अवधि पूरी होने से पहले किया जाता है. लेकिन नई पंचायत के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे.

राज्य चुनाव आयोग: संविधान एक ऐसे आयोग का प्रावधान करता है जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने और पंचायत के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है.

न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध: 73वां संशोधन अधिनियम न्यायालयों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है. इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है. यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी पंचायत के लिए किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि इस तरह के प्राधिकरण को एक चुनाव याचिका पेश की जाती है और इस तरह से राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किया जाता है.

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह

केंद्र सरकार पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कई पहल कर रही है. इनमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाना शामिल है. समावेशी विकास, आर्थिक विकास और नौ विषयों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में योगदान करने के लिए पीआरआई की कार्यकुशलता, कामकाज की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरआई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण में सबसे आगे रहा है. मंत्रालय कई हितधारकों को एक साथ लाने, स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठनों की तकनीकी सहायता को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश में महत्वाकांक्षी विकास के सपने को पूरा करना है, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न ग्रामीण स्तर पर भी मनाएगा. इस वर्ष, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल, 2023) के रन-अप में आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) 2.0 के भाग के रूप में 17-21 अप्रैल के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया.

सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "इस अवसर को सही भावना और AKAM 2.0 के निर्देशों के अनुरूप" संपूर्ण-समाज और संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने के साथ-साथ बढ़ाने के लिए मनाने के लिए, प्रत्येक भारतीय के जीवन को छूने के लिए AKAM 2.0 की पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है. पंचायती राज मंत्रालय ने "पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव" विषय पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के लिए विषयगत सम्मेलनों की एक श्रृंखला की परिकल्पना की है, जहां उच्च प्रदर्शन वाले पंचायती राज के प्रतिनिधि संस्थान (पीआरआई) न केवल अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करेंगे बल्कि अन्य हितधारकों की उपस्थिति में उनकी उपलब्धियों पर विचार-विमर्श और चर्चा भी करेंगे जो दूसरों के अनुसरण के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं. केंद्र ने सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास प्रयासों के विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित की जिसमें विजन-2047 के सपने को स्थापित करने के लिए आगे के रास्तों की संभावनाओं की तलाश की जाए.

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