INX मीडिया केस: घर पहुंची सीबीआई टीम को नहीं मिले चिदंबरम, फोन भी हैं स्विच ऑफ, अब पहुंची ED की टीम
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नई दिल्लीः आज पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने INX Media मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और हाइकोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है कि जांच एजेंसी जब चाहे पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर अब कल सुबह सुनवाई होगी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठे होंगे, इसलिए सुबह 10:30 बजे याचिका का उल्लेख उस वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा जो संविधान पीठ में नहीं हैं.