INX मीडिया केस: घर पहुंची सीबीआई टीम को नहीं मिले चिदंबरम, फोन भी हैं स्विच ऑफ, अब पहुंची ED की टीम

पी चिदंबरम के घर पहुंची सीबीआई की टीम को वो घर पर नहीं मिले जिसके बाद सीबीआई वापस टीम लौट गई. उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं. पहले सीबीआई और अब ईडी की टीम पी चिदंबरम के घर पहुंची है.

ABP News Bureau Last Updated: 20 Aug 2019 08:28 PM



इससे पहले पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान भी दिल्ली हाई कोर्ट में जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने साफ किया था कि इस मामले में पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर पूछताछ करना जरूरी है. हालांकि अब जब पी चिंदबरम अपने घर पर नहीं मिले हैं तो सीबीआई और ईडी दोनों ही खाली हाथ वापस लौट आई हैं.

पी चिदंबरम के जोरबाग वाले घर पर अब ईडी (एनफरोर्समेंट डायरेक्टोरेट) की टीम पहुंची है. कुछ देर पहले यहां सीबीआई की टीम पहुंची थी. ईडी और सीबीआई दोनों पी चिदंबरम की खोज कर रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक चिदंबरम के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं.
सीबीआई की टीम आज शाम पी चिदंबरम के आवास पर पहुंची थी लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम उन्हें वहां नहीं मिले जिसके बाद सीबीआई की टीम वापस लौट आई है.


बताया जा रहा है कि पी चिदंबरम अपने घर पर नहीं मिले जिसकी वजह से सीबीआई टीम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई. दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

दिल्ली में सीबाीआई की टीम पी चिदंबरम के घर पर पहुंची थी. इससे पहले आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी दोनों अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.

बैकग्राउंड

नई दिल्लीः आज पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने INX Media मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और हाइकोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है कि जांच एजेंसी जब चाहे पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है.



दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर अब कल सुबह सुनवाई होगी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठे होंगे, इसलिए सुबह 10:30 बजे याचिका का उल्लेख उस वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा जो संविधान पीठ में नहीं हैं.

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