CBI vs CBI: CVC से आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं, कोर्ट ने कहा- हम अभी आदेश नहीं दे सकते
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CBI vs CBI Case: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) पर जारी खींचतान और राजनीति के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के लिए सुनवाई हुई और मामला मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया. 12 नवंबर को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी. जिसमें सीवीसी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं दी गई है. उनपर कुछ और आरोप हैं जिनकी जांच जरूरी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने साथ ही आलोक वर्मा से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगे हैं. सीवीसी ने छुट्टी पर भेजे गए आलोक वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की है. ध्यान रहे कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था. इस मसले को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में रखा गया है.