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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बाबरी मस्जिद केस: आडवाणी समेत बीजेपी के बारह नेताओं पर आरोप तय, तस्वीरों में जानें पूरी कहानी
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंची केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूं. क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूं. कोर्ट से उम्मीद के सवाल पर उन्होंने कहा, ”हम भगवान के मामले में, भगवान से ही उम्मीद रखते हैं. और चूंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है इसलिए मैं खुद को अपराधी नहीं मानती हूं.” (फोटो: AP)
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View In Appइस दौरान पेशी के लिए आए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि धरती की कोई ताकत अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण नहीं रोक सकती. (फोटो: AP)
इस सुनवाई के लिए बीजेपी सांसद लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंचे. राष्ट्रपति पद के लिए आडवाणी के नाम पर चर्चा हो रही है. अगर आडवाणी पर केस चलता है तो वह राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाएंगे. (फोटो: PTI)
महंत नृत्य गोपाल दास की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए. इन पर भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. (फोटो: PTI)
बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी भी सीबीआई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट की सुनवाई के दौरान पहुंचे. इनका नाम भी राष्ट्रपति की रेस में शामिल है. (फोटो: PTI)
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में बीजेपी सांसद विनय कटियार भी लखनऊ पहुंचे. इन पर भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि उनपर लगे सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. विनय कटियार ने कहा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हत्या का केस चलना चाहिए. (फोटो: PTI)
साध्वी ऋतम्भरा भी लखनऊ पहुंची थीं. इनके खिलाफ भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय कर दिए हैं. (फोटो: PTI)
अयोध्या के बाबरी मामले की सुनवाई के सिलसिले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश होने आये वेदांती ने कहा, ‘‘अयोध्या में विवादित ढांचे की मीनार गिराने वालों में मैं भी शामिल था.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आडवाणी और जोशी निर्दोष हैं …’’ वेदांती ने कहा कि वह अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं. (फोटो: PTI)
अयोध्या कांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी समेत बीजेपी के बारह नेताओँ पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय कर दिए हैं. इस केस के 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर पहले ही बेल दे दी गई थी. इसके बाद इन नेताओं ने बरी होने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है.
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