नई दिल्ली: अयोध्या मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम लला के पक्ष में फैसला सुनाया. अदालत में उनकी अगुआई विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता त्रिलोकी नाथ पांडे ने की. शिशु भगवान राम के 'नेक्स्ट फ्रेंड (सखा)' पांडे पिछले एक दशक से मामले में पक्षकार बने हुए हैं. पांडे ने कहा है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हिंदुओं में जागरूकता फैलाने की जरूरत है.


एक हिंदी वेबसाइट को दिए बयान में पांडे (75) ने कहा, "ईश्वर की अगुआई करना सम्मान का काम है. यह सोचकर कि इस काम के लिए करोड़ों हिंदुओं के बीच मुझे चुना गया है, मेरे अंदर गर्व और खुशी फैल जाती है." राम लला विराजमान एक नवजात भगवान राम हैं, जिन्होंने 1989 में अपने 'नेक्स्ट फ्रेंड' तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल के माध्यम से मामला दायर किया था.


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देवकी नंदन अग्रवाल का आठ अप्रैल 2002 को निधन हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के इतिहास के सेवानिवृत्त प्रोफेसर टी.पी. वर्मा राम लला के 'नेक्स्ट फ्रेंड' के तौर पर स्वीकार किया. साल 2008 में वर्मा ने आयु और स्वास्थ्य का हवाला देकर 'नेक्स्ट फ्रेंड' के दर्जे से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया. इनके बाद 2010 में पांडे 'नेक्स्ट फ्रेंड' नियुक्त हो गए.


अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या ?
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सिर्फ 43 मिनटों में भारत के सबसे लंबे मुकदमे का फैसला पढ़ दिया. 40 दिनों की सुनवाई के दौरान इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थीं, कोर्ट ने आज उन तमाम दलीलों और सबूतों का जिक्र भी फैसला पढ़ते हुए किया. कोर्ट के फैसले मुताबिक निर्मोही अखाड़ा जमीन पर कब्जे के अपने दावे को साबित नहीं कर पाया, इसलिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया.


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2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला को मिली यानी अयोध्या में जन्मस्थान पर ही मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया. मंदिर बनाने की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को मिलेगी. केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया. केंद्र चाहे तो जमीन के हक से बाहर किए गए निर्मोही अखाड़े को मंदिर के ट्रस्ट में जगह दे सकता है.


वहीं मुस्लिम पक्ष को किसी और जगह पर 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा गया है. सरकार तय करेगी कि ये जमीन अधिगृहीत जमीन के अंदर हो या अयोध्या में ही किसी और जगह पर होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर मुस्लिम पक्ष को जमीन दी.