भारत में मौजूद कुल 57 फीसदी गाड़ियों के पास नहीं हैं इंश्योरेंस, जानिए- मोटर इंश्योरेंस के 5 फायदे
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कारों और दोपहिया वाहनों का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है.सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मौजूद 57 फीसदी गाड़ियों के पास इंश्योरेंस नहीं है.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कारों और दोपहिया वाहनों का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है. अगर कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसे या उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का फायदा मिलता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मौजूद 57 फीसदी गाड़ियों के पास इंश्योरेंस नहीं है.
अगर आप इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके पॉलिसी के बारे में पहले ध्यान से पढ़ लें. काई बार ऐसा देखा गया है कि इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनियां बाद में लाभ देने से मुकर जाती हैं. ऐसे में आपको इस इंश्योरेंस से जुड़े लाभ के बारे में भी डिटेल में जानने की ज़रूरत है. आइए, जानते हैं.
आज के समय में लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के ज्यादा इच्छुक रहते हैं. इसका एक कारण ये भी है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय एजेंट का कोई कमीशन नहीं रहता है. ऐसे में इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति का पैसा बच जाता है. इसके अलावा, इंश्योरेंस खरीदते समय कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ता है. ऐसे में इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलता है.
फोर व्हीलर इंश्योरेंस
कार या फोर व्हीलर इंश्योरेंस व्यक्तिगत कारों के लिए ही मान्य होता है. इससे आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. कई बार सड़क हादसे में कार के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, ऐसे में इस इंश्योरेंस का लाभ आपको आसानी से मिल सकेगा.
टू व्हीलर इंश्योरेंस
टू व्हीलर इंश्योरेंस में बाइक, स्कूटी जैसे वाहन शामिल हैं. अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस कराते हैं तो इन वाहनों के डैमेज होने पर आपको इस बीमा का लाभ मिल सकेगा. हालांकि, इंश्योरेंस लेते समय आप डिटेल्स को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लें.
कमर्शियल इंश्योरेंस
कमर्शियल इंश्योरेंस का उपयोग आप सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए कर सकते हैं. यह इंश्योरेंस कमर्शियल वाहन में नुकसान होने पर खर्च देता है. साथ ही सड़क दुर्घटना होने पर इस बीमा का फायदा मिलता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
नए कानून के अनुसार, सड़क हादसे में गंभीर चोट, विकलांगता या व्यक्ति की मौत या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में थर्ड पार्टी को मुआवजा देना ज़रूरी है. ऐसे में अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो आपके परिवार या करीबी को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा.
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस
ये इंश्योरेंस किसी भी थर्ड पार्टी को फायदा देता है. अगर किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो इसका फायदा किसी भी थर्ड पार्टी को दिया जाता है. इस इंश्योरेंस से आपको और आपके परिवार को भी फायदा मिल सकता है.
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