Aadhaar Card में गलत नाम पता होने पर UIDAI इतनी बार अपडेट कराने की देता है सुविधा, ये है अपडेट से जुड़ा नियम
नौकरी बदलने या ट्रांसफर होने पर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है. ऐसे में आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में एक बार एड्रेस चेंज करवा सकते हैं. यह सुविधा केवल आपको एक बार ही मिलती है.
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वैसे तो देश में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन,आधार कार्ड की जरूरत पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है. आधार कार्ड (Aadhaar Card) बाकि डॉक्यूमेंट्स से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हमारी केवाईसी जानकारी दर्ज रहती है. इसमें हमारे फिंगरप्रिंट (Fingerprint) और रेटिना स्कैन (Retina Scan) दर्ज रहता है. ऐसे में आजकल यह सबसे ज्यादा यूज होता है. यह एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) है क्योंकि आधार कार्ड का इस्तेमाल स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर अस्पताल में इलाज के लिए, यात्रा के दौरान से लेकर ज्वेलरी खरीदने तक हर जगह यूज होता है.
देश में आधार कार्ड को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करती है. आधार की बढ़ती महत्ता के कारण अगर इसमें किसी तरह की गलत जानकारी रहती है तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. ऐसे में यूआईडीएआई ने इसमें जानकारी अपडेट करने की सुविधा दी है. लेकिन, इसके साथ ही यूआईडीएआई (UIDAI) ने जानकारी अपडेट करने की लिमिट भी तय कर रखी है. एक लिमिट के बाद आप आधार में बदलाव नहीं करवा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि तितनी बार आप नाम, डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) आदि जैसी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं-
इतनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम
शादी के बाद आमतौर पर कई महिलाओं को अपना सरनेम चेंज करने के लिए आवेदन करती हैं. ऐसे में आप आधार में गलत नाम या सरनेम केवल दो बाद ही चेंज कर सकते हैं. इसके बाद भी नाम में किसी तरह गलती मिलती है तो फिर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर UIDAI के रीजनल ऑफिस (Regional Office) जाना पड़ेगा. इसके बाद ही इसके नाम में बदलाव किया जाएगा. वहीं डेट ऑफ बर्थ भी आप केवल दो बदलाव कर सकते हैं.
इतनी बार अपडेट कर सकते हैं एड्रेस
नौकरी बदलने या ट्रांसफर होने पर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है. ऐसे में आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में एक बार एड्रेस चेंज करवा सकते हैं. यह सुविधा केवल आपको एक बार ही मिलती है.
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