Kaam Ki Baat: क्या होता है Car Insurance Reimbursement, इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?
Car Insurance Claim: कार इंश्योरेंस क्लेम वह पक्रिया है जिसके माध्यम से इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति बीमित कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी से हर्जाने की मांग करता है.
![Kaam Ki Baat: क्या होता है Car Insurance Reimbursement, इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं? Car Insurance Reimbursement Policy Car Insurance Cost Insurance Claim Procedure Kaam Ki Baat: क्या होता है Car Insurance Reimbursement, इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/08/12/8f018ad48f7eff1e0f458e5375d0986e1660297182562314_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Car Insurance Reimbursement: बीमित कार के क्षतिग्रस्त, चोरी या एक्सिडेंट होने पर उसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनी की ओर से इंश्योरेंस की राशि उपलब्ध करायी जाती है. इस राशि से कार की रिपयेरिंग आदि की जा सकती है. कार का बीमा कराते वक्त बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया भी तय हो जाती है. कार बीमा को दो तरीकों से क्लेम किया जा सकता है. पहला है कैशलेस क्लेम जिसमें कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी की ओर से रिपेयरिंग और पेमेंट किया जाता है. दूसरा है कार रिंबर्समेंट प्रक्रिया जिसमें कार का मालिक अपने स्तर से रिपेयर कराता है और पेमेंट करता है. बाद में रिपेयर पर हुए खर्च का बिल देने पर खर्च हुई राशि बीमा कंपनी की ओर से कार मालिक को दे दी जाती है.
कार इंश्योरेंस रिंबर्समेंट क्लेम कैसे करते हैं?
- स्टेप-1: गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही जितनी जल्दी हो सके बीमा कंपनी को सूचित करें. आप कंपनी की मेल आईडी या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपना क्लेम रजिस्टर करवा सकते हैं.
- स्टेप-2: क्लेम रजिस्टर कराने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. इस नंबर को सेव कर लें क्योंकि क्लेम संबंधी सारी कारर्वाई में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है.
- स्टेप-3: क्षतिग्रस्त कार को गराज में ले जाएं और रिपयेर कराएं.
- स्टेप-4: कार रिपेयर के बाद गराज को सभी पेमेंट आपको ही करनी है. लेकिन पेमेंट के वक्त गराज से सारे बिल और आवश्यक दस्तावेज लेना न भूलें.
- स्टेप-5: बीमा कंपनी में निर्धारित क्लेम की प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- स्टेप-6: बीमा कंपनी की ओर से नियुक्त सर्वेयर की ओर से आपके क्लेम की जांच की जाएगी और उसके रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से आपको पॉलिसी के अनुसार रिपेयर में खर्च हुई राशि दी जाएगी.
कार इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति द्वारा भरे गए क्लेम का फॉर्म
- बीमित कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- बीमा पॉलिसी की ओरिजनल कॉपी
- कार चोरी होने या एक्सिडेंट के मामले में हुई एफआईआर की ओरिजनल कॉपी
- बीमा लेने वाले व्यक्ति के पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपसी की फोटोकॉपीज
यह भी पढ़ें-
Kaam Ki Baat: घर पर है पालतू जानवर तो जरूर कराएं Pet Insurance, होंगे कई फायदे
Kaam Ki Baat: क्या लोन का बीमा कराना चाहिए?
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)