RBI Credit Card Closure Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की ओर से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना ऑनलाइन या लिखित आवेदन के किसी भी उपभोकता को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाए. इन गाइडलाइन से उन संस्थानों की मनमानी बंद हो गई है जो बिना ग्राहक की अनुमति से उनके लिए कार्ड जारी कर देते हैं.


क्रेडिट कार्ड बंद करने का नियम


रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड बंद करने का आवेदन दे दिया है तो उस क्रेडिट कार्ड को सात दिन के भीतर बंद करना होगा. हफ्तेभर में क्रेडिट कार्ड बंद नहीं हुआ तो संबंधित संस्थान को ग्राहक को प्रत्येक्त दिन 500 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा जब तक क्रेडिट कार्ड एकाउंट बंद नहीं हो जाता.


हालांकि, क्रेडिट कार्ड बंद करने का आवेदन भरने से पहले ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ओर से क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्च की पूरी राशि का भुगतान कर लिया गया है. किसी भी प्रकार का आउटस्टैंडिंग होने पर अकाउंट बंद करने का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा.


क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है फायदेमंद


वैसे तो आप जब चाहें अपना क्रेडिट कार्ड बंद करा सकते हैं. लेकिन अगर अनुशासन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे ना केवल आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पूरी होती है बल्कि इससे आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) भी मजबूत होता है. अच्छे सिबिल स्कोर के आधार पर आपको भविष्य में आसानी से बैंक से लोन मिल सकता है.


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