New MV Act 2019: अगर आपसे कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाने के लिए मांग रहा है तो उसे मना कर दीजिए. लाढ़ प्यार में पिघलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिये गए हैं. इसमें अगर किसी वाहन पर नाबालिग राइडर मिलता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है. इतना ही नहीं अभिभावक और गाड़ी मालिक को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
वहीं अगर 16 से 18 साल के युवा ‘विदआउट गेयर’ लाइसेंस पर स्कूटी-एक्टिवा जैसे वाहन चलाते मिलते हैं तो भी 5 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऊपर से फजीहत अलग... जी हां, यह हम नहीं बल्कि संशोधित एक्ट में दर्ज किये गए प्रावधान के तहत यह कार्रवाई होगी, आइये जानते हैं बच्चों को वाहन देने के मामले में क्या सावधानी बरतें...
विदआउट गेयर लाइसेंस का मतलब एक्टिवा-स्कूटी चलाना नहीं
सबसे पहले तो यह समझ लें कि 16 से 18 साल के युवाओं के लिए विदआउट गेयर लाइसेंस जारी होता है. इसका यह मतलब नहीं है कि बिना गेयर वाली एक्टिवा और स्कूटी बच्चे चला सकते हैं. आम बोलचाल की भाषा में विदआउट गेयर को गेयर लेस स्कूटी, एक्टिवा जैसे वाहनों को माना जाता है. जबकि ऐसा नहीं है. विदआउट गेयर का मतलब 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन चलाना है. एक्टिवा, जुपिटर आदि दो पहिया वाहन 100-125 सीसी के होते हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में इसको लेकर परिभाषाएं दी गई हैं. जहां साफ लिखा है विदआउट गेयर 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन और विद गेयर 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहन.
ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने पर होता है 5 हजार का जुर्माना
विदआउट गेयर की जगह विद गेयर वाहन चलाते हुए अगर कोई किशोर (16-18 वर्ष) मिलता है तो ऐसे में ड्राइविंग कैटेगरी न मिलने का चालान होगा. जिसके तहत 5000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. हालांकि राज्य सरकारों के पास इस जुर्माने के संशोधन के अधिकार भी रहते हैं. हाल ही में बच्चों के वाहन चलाने की संख्या को देखते हुए संबंधित विभागों को इस पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
वाहन चलाता मिला नाबालिग राइडर तो होगी बड़ी कार्यवाही
अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक अथवा अभिभावकों को बड़ी कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा. ऐसे मामलों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रेशन) भी रद्द हो सकता है. जुर्माना से भी भुगतान पड़ेगा. वहीं नाबालिग का लाइसेंस 25 साल की आयु से पहले नहीं बनेगा.
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