Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, फॉलो करें यह आसान प्रोसेस
Driving License: आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको 30 दिन का समय मिलता है. इस दौरान आपको इसे रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना जरूरी है.
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Driving License Renew Rules: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के बाद उसे समय-समय पर रिन्यू कराना पड़ता है. एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving License Renew) करवीने के लिए आरटीओ ऑफिस (RTO Office) के कई चक्कर काटने पड़ते थें. मगर अब परिवहन मंत्रालय ने नियमों बदलाव करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं.
बता दें कि परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब बिना आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाएं भी आप https://parivahan.gov.in/parivahan के लिंक कर क्लिक करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई (Driving License Online Apply) कर सकते हैं. नियमों के अनुसार आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको 30 दिन का समय मिलता है. इस दौरान आपको इसे रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना जरूरी है. तो चलिए हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए लगने वाले डाक्यूमेंट्स और इसके प्रोसेस के बारे में बताते हैं-
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत-
एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए करें अप्लाई-
1. इसके लिए सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan से फॉर्म डाउनलोड करें.
2. यहां आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का ऑप्शन Services on Driving License पर क्लिक करें.
3. आगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form) फिल करना होगा.
4. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.
5. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पहुंच जाएगा.
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