आप यदि नौकरीपेशा व्यक्ति और ईपीएफओ मेंबर हैं तो 7 लाख रुपये तक की फ्री जीवन बीमा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. ईपीएफओ अपन सभी सब्सक्राइबर्स को एम्लॉई डिपॉजिट लिंक्डी इंश्योरेंस स्कीम ( EDLI Scheme) 1976 जीवन बीमा की सुविधा देता है. निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलता है. 


अप्रैल में बढ़ाई गई थी राशि  
केंद्र सरकार ने EDLI Scheme तहत दी जाने वाली इंश्योरेंस राशि को बढाया है. पहले इसमें इंश्योरेंस कवर की अधिकतम राशि 6 लाख रुपये थी, जिसे 7 लाख रुपये किया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 अप्रैल को इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और उसी डेट से बढ़ी लिमिट लागू है.


इन परिस्थितियों में मिलता है इसका फायदा 
इन स्कीम के तहत कर्मचारी को अपना नॉमिनी बनाना होता है. कर्मचारी की किसी कारणवश मौत होने पर नॉमिनी को बीमा राशि मिलती है. नियमों में बदलावों के तहत अब यह इंश्योरेंस कवर मौते से एक साल पहले एक से ज्यादा कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारी के परिवार को भी मिलता है. इस स्कीम में भुगतान एकमुश्त होता है. 


इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कोई राशि या प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. यदि कर्मचारी ने अपना नॉमिनी नहीं बनाया है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कवरेज मृतक के पति या पत्नी, अविवाहित बेटी या नाबालिग संतान को मिलता है.


कंपनी भरती है स्कीम का इंश्योरेंस प्रीमियम
इस स्कीम में प्रीमियम भुगतान कर्मचारी की बजाए कंपनी करती है. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी कंपनी ईपीएफओ में योगदान करती है. वहीं, EDLI स्कीम में बेसिक सैलरी और डीए का 0.50 फीसदी प्रीमियम कंपनी की ओर से जमा किया जाता है. हालांकि इसमें बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये तक तय की हुई है और इसी आधार पर अधिकतम 7 लाख रुपये का दिए जाते हैं.


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