कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR), आधार-पैन कार्ड लिंक, डीमैट अकाउंट की केबाईसी अपडेट करने जैसे कुछ काम पूरे करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. अब 30 सितंबर तक भी ये जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो 1 अक्टूबर से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


पैन आधार लिंक करा लें


केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दी है. पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है.  पैन को आधार से लिंक करना काफी आसान है. आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट की मदद से लिंक कर सकते हैं. 


डीमैट अकाउंट में KYC करा लें


अब डीमैट अकाउंट में भी KYC अपडेट कराना अनिवार्य है. अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. कैपिटल मार्केट रेग्‍युलेटर सिक्‍युरिटी एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में  KYC डीटेल अपडेट कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है. हालांकि पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी.


बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें


अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो 30 सिंतबर तक तुरंत करा लें. अगर पुराना नंबर बंद हो गया है तो नया अपडेट करा लें. क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है. अगर आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो हर महीने का बिल एक निश्चित तारीख को बैंक खाते से ऑटोमैटिक कट जाएगा. इसलिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है.


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