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Kaam Ki Baat: जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कैसे करें सुधार? जानें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट से जुड़े नियम

GST Registration Amendment: वस्तु एवं सेवा कर अधीनियम (GST Law) में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट (GST Registration Update) करने या सुधारने का प्रावधान है.

How To Modify GST Registration: जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनियां या संस्थान भविष्य में अगर अपने जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन (GST Registration Process) में कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी गई गलत जानकारी को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म REG-14 के माध्यम से आवेदन देना होगा.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोर-फील्ड, नॉन-कोर फील्ड

जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियों को दो श्रेणियों में रखा गया है. कोर फील्ड की श्रेणी में आने वाली जानकारियों में बदलाव के लिए टैक्स पदाधिकारी की ओर वेरिफिकेशन और अप्रूवल जरूरी है. वहीं, नॉन कोर फील्ड की जानकारियों को बदलने के लिए टैक्स पदाधिकारी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती.

जीएसटी कोर फील्ड की श्रेणी में आने वाली जानकारियां-

  • बिजनेस या संस्थान का नाम (Legal Name): अगर कोई कंपनी या संस्था जीएसटी पंजीकरण में नाम बदलवाना चाहती है लेकिन उसके पैन में नाम पुराना वाला ही है, तो आवेदन को कोर फील्ड श्रेणी में रखा जाएगा.
  • बिजनेस का स्थान: बिजनेस के प्रिंसिपल लोकेशन और अन्य स्थान का नाम कोर फील्ड में आता है और इसे बदलने के लिए अप्रूवल जरूरी है क्योंकि जीएसटी नंबर में स्थान का भी जिक्र होता है.
  • स्टेकहोल्डर: कंपनी या संस्थान के स्टेकहोल्डर, प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईयो का नाम जोड़ने, हटाने के लिए भी टैक्स डिपार्टमेंट का अप्रूवल अनिवार्य है.

जीएसटी नॉन-कोर फील्ड की श्रेणी में आने वाली जानकारियां-

  • बैंक डीटेल
  • बिजनेस डिटेल-मोबाइल नंबर, पता, आदि
  • वस्तु और सेवा की जानकारी
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
  • स्टेकहोल्डर, प्रमोटर से जुड़ी जानकारी

नॉन कोर फील्ड की जानकारियों को बदलने के लिए जीएसटी पोर्टल पर GST REG-14 फॉर्म भरकर अपलोड करें.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव के लिए ऐसे भरें आवेदन

स्टेप-1: जीएसटी पोर्टल पर जाकर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और "Amendment of Registration Core Fields" सलेक्ट करें.

स्टेप-2: कोर फील्ड की जिस जानकारी को बदलना है उस पर क्लिक करें. आप एक साथ सभी कोर फील्ड्स को सलेक्ट कर सकते हैं.

स्टेप-3: जानकारी को एडिट करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

स्टेप-4: जानकारी को बदलने का कारण स्पष्ट करें और "Save & Continue" बटन दबाएं

स्टेप-5: अधिकृत डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या ई-सिग्नेचर (e-Signature) का इस्तेमाल कर जानकारियों की पुष्टि करें.

स्टेप-6: आवेदन को ट्रैक करने के लिए एआरएन (Application Reference Number) जनरेट होगा. इसे नोट कर लें. साथ ही आवेदन जमा होने की जानकारी रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भी भेजी जाएगी.

आवेदन का वेरिफिकेशन और अप्रूवल होने पर फॉर्म REG-15 के रूप में अप्रूवल ऑर्डर जनरेट होगा. जीएसटी पोर्टल से अप्रूवल ऑर्डर (GST Approval Order) और सुधार किये गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Amended Registration Certificate) को जीएसटी पोर्टल (GST Portal) से डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

Kaam Ki Baat: क्या होता है जीएसटी रिटर्न? जानें कितने प्रकार के होते हैं जीएसटी रिटर्न्स

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