How To Get GST Number: वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला टैक्स (GST) अप्रत्यक्ष कर है (Indirect Tax). इस टैक्स का वहन तो उस शख्स को करना होता है जिसने सामान खरीदी या सेवा ली, लेकिन सरकार तक टैक्स की रकम विक्रेता के माध्यम से ही पहुंचती है. इसलिए विक्रेताओं के लिए जीएसटी रिजस्ट्रेशन अनिवार्य है.


जीएसटी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें-


1.वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर विक्रेताओं/बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.


2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सरकार की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.


3. अगर समयसीमा में बिजनेस/विक्रेता रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो बकाया टैक्स का 10 फीसदी या 10 हजार रुपये पेनाल्टी लगेगी. टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना 100 फीसदी तक लगता है.


4.अगर विक्रेता या बिजनेस एक से अधिक राज्य में व्यापार करता है तो उसे हर राज्य के लिए अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा.


5. जीएसटी नंबर (GSTIN) 15 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसमें पहले दो डिजिट राज्य के कोड को दर्शाता है.


ऑनलाइन ऐसे करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई


स्टेप-1: जीएसटी पोर्टल https://reg.gst.gov.in/registration/पर जाएं और "New Registration” पर क्लिक करें.


स्टेप-2:  'New Registration' सलेक्ट करें और डीटेल्स भरें-



  • 'I am a' ड्रॉप डाउन मेन्यू में 'Taxpayer' पर सलेक्ट करें

  • राज्य और जिले का चयन करें

  • अपना और अपने बिजनेस का नाम लिखें

  • बिजनेस के पैन संबंधी जानकारी भरें

  • ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें. जिस मेल आईडी और फोन नंबर को आप भरेंगे उसी पर ओटीपी जनरेट होगा.

  • 'Proceed' पर क्लिक करें.


स्टेप-3: अगले पेज पर ओटीपी भरें जो आपको मेल और फोन पर प्राप्त हुआ.


स्टेप-4: स्क्रीन पर Temporary Reference Number (TRN) नजर आएगा. इस नंबर को नोट कर लें.


स्टेप-5: जीएसटी पोर्टल के https://reg.gst.gov.in/registration/ लिंक पर दोबारा जाएं और 'Temporary Reference Number (TRN)' सलेक्ट करें.


स्टेप-6: TRN और कैप्चा भरें और “Proceed” का बटन दबाएं.


स्टेप-7: अगले पेज पर जाएं. मेल और फोन पर प्राप्त ओटीपी भरें और 'Proceed' पर क्लिक करें.


स्टेप-8: अगले पेज पर एप्लिकेशन स्टेटस दिखेगा. पेज के दाहिने भाग में एडिट का बटन दबाएं.


स्टेप-9: अगले पेज पर कुल 10 सेक्शन होंगे जिसमें सभी जानकारियां भरनी हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं.


स्टेप-10: 'Verification' पेज पर जाएं, डिक्लरेशन चेक करें और एप्लिकेशन जमा करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर स्क्रीन पर सक्सेस मैसेज दिखेगा. साथ ही Application Reference Number (ARN) भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल पर भेजा जाएगा. इस नंबर के जरिए आप जीएसटी पोर्टल पर अपने एप्लिकेशन का स्टेटस देख सकेंगे.


जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज-



  1. फोटोग्राफ

  2. पैन कार्ड

  3. आधार कार्ड

  4. बैंक डीटेल्स, एकाउंट स्टेमेंट और कैंसिल चेक

  5. ऑथराइजेशन फॉर्म या बोर्ड रिजॉल्यूशन

  6. टैक्सपेयर की जानकारी.

  7. बिजनेस एड्रेस प्रूफ

  8. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ

  9. डिजिटल सिग्नेचर

  10. डायरेक्टर या प्रोमोटर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो


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