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Train Ticket Cancellation Charges: कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कटती है मोटी रकम, जानिए- पूरा हिसाब-किताब

आपको किसी कारणवश कई बार ट्रेन टिकट कैंसिल करवानी पड़ जाती है. टिकट कैंसिल करवाने पर आपकी मोटी रकम कटती है. आइए आपको बताते हैं कि टिकट कैंसिल करवाने पर कितनी राशि कटती है.  

आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने वाले हैं लेकिन अचानक किसी कारणवश आपको अपना प्लान बदलना पड़ता है. ऐसी स्थिति में आपको ट्रेन की टिकट कैंसिल करवानी होती है. लेकिन टिकट कैंसिल करवाने पर आपकी मोटी रकम कट जाती है. आइए आपको बताते हैं कि टिकट कैंसिल करवाने पर आपकी कितनी राशि कटती है.  

IRCTC की वेबसाइट पर पर ट्रेन के चार्ट तैयार होने तक ई-टिकट कैंसिल किए जा सकते हैं. यदि यात्री अपना ई-टिकट कैंसिल करना चाहता है तो वह ट्रेन के लिए चार्ट तैयार होने तक ऐसा कर सकता है. दोपहर 12 बजे तक शुरू होने वाली ट्रेन के लिए चार्ट आमतौर पर पिछली रात को तैयार किया जाता है.         

ट्रेन का चार्ट तैयार करने से पहले ई-टिकट कैंसिल करने पार चार्ज

  • यदि कन्फर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने के टाइम से 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज एसी फर्स्ट/ एक्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये और  एसी 2 टियर / फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये काटा जाएगा. एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 80 रुपये कैंसिलेशन चार्ज प्रति यात्री कटता है. 
  • यदि कोई कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर से 12 घंटे तक कैंसिल किया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज न्यूनतम फ्लैट रेट के किराए का 25% होगा. चार्ट तैयार होने तक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे से कम और चार घंटे पहले तक  कैंसिलेशन चार्ज किराए का 50% कटेगा. ध्यान रहे कि कि चार्ट तैयार करने का समय ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से या पिछले स्टेशन से चार्ट तैयार करने का माना जाता है.

रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट कैंसिल करने पर चार्ज

रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता. यात्री ऐसे मामलों के लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइलिंग का उपयोग करें और आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई ट्रैकिंग सर्विस के माध्यम से रिफंड स्टेट्स ट्रैक करें. रेलवे के नियमों के अनुसार टीडीआर दाखिल किया जा सकता है.

  • टिकट कैंसिल नहीं होने या ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करने की स्थिति में कन्फर्म रिजर्वेशन वाले टिकटों पर किराए का कोई रिफंड नहीं मिलता है.
  • आरएसी ई-टिकट में ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर से तीस मिनट पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा.     

ई-टिकट के रूप में बुक किए गए तत्काल टिकटों पर कैंसिलेशन चार्ज
कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. वेटिंग लिस्ट वाले तत्काल टिकट कैंसिल करने पर चार्ज कटता है.तत्काल ई-टिकटों को आंशिक रूप से कैंसिल करने की अनुमति है.

ट्रेन के कैंसिल होने की स्थिति में टिकट कैंसिल करने पर चार्ज
यदि बाढ़, दुर्घटना आदि के कारण ट्रेन कैंसिल होती है तो तो ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर के तीन दिनों के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलता है. 

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