Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्सपेयर्स की परेशानी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को ये फैसला किया है. ये दूसरा मौका है जब ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया गया है. इस से पहले कोविड-19 के चलते ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था. आम तौर पर टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है.


बता दें कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सात जून को अपने नए ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in को लॉन्च किया था. शुरुआत से ही इस पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जिसके बाद अब CBDT ने टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए एक बार फिर ITR फाइल करने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है. 



अब तक फाइल हुए 1.19 करोड़ ITR


हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब तक 1.19 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया, "सितंबर के महीने में अब तक रोजाना 3.2 लाख ITR फाइल किए जा रहे हैं. जबकि AY 2021-22 के तहत अब तक 1.19 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 76.2 लाख टैक्सपेयर्स ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ये रिटर्न फाइल किए हैं." 


अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आप दो तरीकों से इसे फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन. हालांकि कोविड महामारी के इस दौर में ऑनलाइन तरीका सबसे बेहतर है. आइए जानते हैं ऑनलाइन ITR फाइल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.


ऑनलाइन ITR फाइल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस



  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.

  • अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो यहां आपको रजिस्टर कराना होगा.

  • अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप अपनी यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्म तारीख, कैप्चा डाल कर लॉग-इन करें.

  • लॉग-इन करने के बाद ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें.

  • इसके बाद आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है, उस विकल्प का चयन करें. साथ ही असेसमेंट ईयर चुनें.

  • ऑरिजिनल रिटर्न भरते समय original return और रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त Revised Return पर क्लिक करें. इसके बाद Prepare and Submit Online का विकल्प चुनें और आगे बढ़ें.

  • इसके बाद यहां मौजूद फोर्म पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, इनकम डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स आदि सभी मांगी गई जानकारी भरें.  

  • साथ ही इन सभी जानकारी को सेव बजी करते जाएं, ताकि अगर सेशन टाइम आउट होने पर आपको ये जानकारी दोबारा ना भरनी पड़े.

  • इसके बाद आपकी सभी डिटेल्स का वेरिफिकेशन होगा. आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफाई किया जा सकता है.

  • वेरिफाई करने के बाद प्रिव्यू एंड सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दें.


आपके द्वारा ITR फाइल करने के बाद विभाग उसकी प्रोसेस शुरू कर देगा और आपके रजिस्ट्रर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल और रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS कर के आपको इसके बारे में सूचित करेगा.


जानकारी: अपना ITR फाइल करते वक्त पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, किए गए निवेश की जानकारी और उसके प्रूफ, फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज तैयार रखें.


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