Indian Railway: रेल यात्रा के दौरान चोरी हो गया सामान तो मिलेगा मुआवजा, जानें नियम और कानून
Indian Railway: आपको बता दें कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Indian Railway Rules: भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ट्रेन से यात्रा (Travelling in Railway) ना की हो. लेकिन, अगर यात्रा के दौरान अगर सामान चोरी हो जाए तो वही सुखद यात्रा परेशानी में बदल जाती है. लेकिन, ऐसा होने की स्थिती में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको रेलवे के ऐसे नियम के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है. अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री का सामान चोरी हो जाए तो उसे रेलवे द्वारा मुआवजा (Indian Railway Claim Rules) मिल सकता है. यात्री अपने खोए हुआ सामान की शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं. तो चलिए हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं और सभी नियमों के बारे में बताते हैं जिससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.
ट्रेन में सामान चोरी होने पर है ये नियम
कई बार यात्रा करते हुए चोरी की घटना हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर किसा यात्री का सामान चोरी होता है तो वह RPF (Railway Police Force) में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है. इस दौरान उसे एक फॉर्म भरने को बोला जाएगा. इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री को हक होगा की वह इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके बाद सामन के हुए नुकसान के अनुसार रेलवे को यात्री को मुआवजा देना पड़ता है.
ये भी पढ़ें: Car Loan: कार लोन लेते वक्त ठगी से रहें सावधान! इन बातों का जरूर रखें ध्यान
केवल वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) पर नहीं कर सकते यात्रा
आपको बता दें कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही यात्री के अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है. लेकिन, चार लोग यात्रा कर रहे हैं और दो के पास कन्फर्म टिकट है तो चार लोग भी आरक्षित सीट पर बैठ सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको TTE को बताना होगा.
ये भी पढ़ें: UPI Fraud: UPI करते हैं यूज तो इन बातों को समझना है जरूरी, नहीं तो फंसेंगे ठगी के जाल में
बिना टिकट के यात्रा पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
अगर आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसी हालत में रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में जहां तक जाना वहां तक का किराया और इसके साथ ही 250 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. नीचे क्लास की टिकट पर जुर्माना वसूला जाएगा. अगर कोई यात्री दूसरे यात्री के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे रेलवे धारा 137 के 1 हजार रुपये का जुर्माना और 1 महीने की जेल भी हो सकती है.