(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Indian Railway Rules: ट्रेन के दो टिकट लिए, लेकिन अकेले यात्रा करनी पड़ी तो क्या TT मेरी टिकट बेच सकता है? जानें क्या है नियम
Railway Rules: अगर किसी यात्री की ट्रेन गलती से छूट गई है तो ऐसी स्थिति में अगले दो स्टेशन तक उसके आने के लिए इंतजार किया जाता है और उसके बाद इस सीट को वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को अलॉट कर दी जाती है.
Rules of Railway: भारतीय रेलवे (Indian Railway) दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स (Railway Network) में से एक है. हर दिन करोड़ों यात्री रेलवे की सेवाओं का लाभ उठाते हैं. ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई अलग-अलग तरह के रूल्स (Railway Rules) बनाता है. अगर आप भी ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. कई बार हमको ट्रेन में सफर करते वक्त उसके कुछ रूल्स के बारे में पता नहीं होता है. इस कारण हमें और हमारे सह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको रेलवे से जुड़े एक अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं.
अगर कोई यात्री ने अपने साथ किसी और का टिकट कटा हो और बाद में वह एक टिकट को कैंसिल (Ticket Train Cancel) कराए बिना ही ट्रेन में चढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या TTE उसका टिकट बेच सकता है या नहीं. अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं-
एक टिकट में यात्री के न आने पर सीट का क्या होगा?
अगर आप एक साथ दो या उससे अधिक व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं लेकिन, किसी एक व्यक्ति का जाना कैंसिल हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप उस व्यक्ति के टिकट को कैंसिल करवा दे. अगर आपके पास इसे रद्द करने का समय नहीं है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी TTE उस सीट की टिकट को किसी को बेच नहीं सकता है. ऐसे में सबसे पहले टीटीई यह देखता है कि अलगे दो स्टेशन पर उस सीट के लिए कोई आता है या नहीं. उसके बाद रेलवे के नियमों के अनुसार TTE उस सीट को किसी RAC (Reservation Against Cancellation) या वेटिंग लिस्ट (Waiting List) के यात्री के अलॉट कर सकता है.
ट्रेन छूटने पर कैसे मिलेगा रिफंड?
अगर किसी यात्री की ट्रेन गलती से छूट गई है तो ऐसी स्थिति में अगले दो स्टेशन तक उसके आने के लिए इंतजार क्या जाता है और उसके बाद इस सीट को वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को अलॉट कर दी जाती है. इसके साथ ही जिस यात्री की ट्रेन छूट गई है वह Ticket Deposit Receipt फाइल करके अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. आपको बेस फेयर का 50% तक रिफंड के रूप में मिल जाएगा.
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