ITR फाइल करते वक्त ये जानकारियां जरूर करें दर्ज, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस
Income Tax Department: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कई बार लोग कुछ गलतियां कर देते हैं. ऐसे में बाद में आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है.
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Reasons of Income Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) जारी कर दिया है. फॉर्म अलग-अलग आय और कैटेगरी के अनुसार जारी किया गया है. इस साल आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए हैं. ऐसे में लोगों को इस फॉर्म का सिर्फ 26AS फॉर्म से मैच करना होगा. डिपार्टमेंट ने लोगों से 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फॉर्म फिल करने की समय सीमा तय की गई है.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Department) दाखिल करते वक्त कई बार लोग कुछ गलतियां कर देते हैं. ऐसे में बाद में आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है. फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखें कि किसी भी तरह का जानकारी को छुपाना या गलत जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको करने से बचना चाहिए. वरना बाद में आपको इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है.
इन जानकारियों को छुपाने पर आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस-
1. प्रॉपर्टी बेचने की दें जानकारी
अगर आपने वित्त वर्ष 2021-2022 में कोई प्रॉपर्टी बेची है तो ऐसे में आप इनकम टैक्स फॉर्म फिल (ITR Form Filing) करते वक्त इसकी जानकारी जरूर साझा करें. ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है. इसके अलावा मकान में किसी तरह का रिनोवेशन कराने पर आपको इसकी जानकारी आईटीआर फॉर्म फिल करते वक्त देनी जरूरी है. इस जानकारी के जरिए आपके कैपिटल गेन्स (Capital Gains) की जानकारी मिलती है.
2. पेंशन पाने वाले लोगों को बताना पड़ती है अपनी कैटगरी
ITR फॉर्म फिल करते करते वक्त पेंशनधारी लोगों को अपनी कैटेगरी जरूर बनानी चाहिए. अगर आप केंद्रीय कर्मचारी के पद से रिटायर हुए हैं तो आपको सीजी के ऑप्शन का चुन करना होगा. वहीं राज्य से रिटायर कर्मचारी को पीएसयू का चुनाव करना होगा. सही कैटेगरी का नहीं चुनाव करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है.
3. प्रॉपर्टी खरीदने पर बताना होगा सही कॉस्ट
अगर आपने इस साल कोई नई संपत्ति खरीदी है तो आपको इसका सही मूल्य आईटीआर फॉर्म में जरूर फिल करना होगा. इससे आपके सही कैपिटल गेंस की जानकारी मिलती है.
4. पीएफ खाते पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दे जानकारी
साथ ही आईटीआर फॉर्म में पीएफ खाते (PF Account) में अगर आपको 2.5 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको ब्याज की जानकारी आईटीआर फॉर्म में साझा करनी होगी. यह ब्याज राशि टैक्स दायरे में आने वाली है.
5. विदेश की संपत्ति की दे जानकारी
अगर आपने विदेश में कोई संपत्ति खरीद रखी है तो ऐसी स्थिति में आपको इस संपत्ती की जानकारी भी देनी होगी. विदेश में हुई कमाई का ब्यौरा भी देना भी बेहद आवश्यक है. इसके साथ बी बेची गई संपत्ति की जानकारी भी जरूर दें.
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