नई दिल्ली: आधार कार्ड का EPS अकाउंट से लिंक होना काफी जरूरी माना जाता है. अगर आपने अब तक अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत ही कर लें क्योंकि EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है.


दरअसल, नए नियमों के मुताबिक, ईपीएफ अकाउंट का आधार से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है. अगर किसी व्यक्ति ने 31 अगस्त तक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा. इसलिए अब आपका अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है.


आइये जानते हैं कि कैसे आप अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं.


1- आपको पहले ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर जाना होगा.


2- यहां UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल कर के आप अपना अकाउंट लॉग-इन करें


3- अब आपको Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन को किल्क करना होगा


4- अब जो पेज खुलेगा उसमें आप अपने अकाउंट को ईपीएफ अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं.


5- अब आपको आधार विकल्प को चुनना होगा. यहां आपको आधार नंबर और नाम को सेव करना होगा


6- अब आपका आधारा UIDAI के डेटा से वैरिफाई किया जाएगा. जिसके बाद आपका आधाक ईपीएफ से लिंक हो जाएगा और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी.


31 अगस्त तक कराना जरूरी


आपको बता दें, अगर 31 अगस्त तक आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा. साथ ही आपको पैसा निकालने में भी परेशानी होगी.


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