Indian Aircraft Rules, 1937:  पंतगबाजी के शौकीन (Kite Flying Tips) मकरसंक्राति (Makar Sankranti Festival), स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) जैसे त्योहार पर मौका मिलते ही आसमान में दांव-पेंच लगाना शुरू कर देते हैं. लेकिन उनमें से अधिकतर इस बात से अनजान होते हैं कि सरकार की अनुमति के बिना ऐसा करना कानून का उल्लंघन है जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.


क्या कहता है कानून?


वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में “एयरक्राफ्ट” (Aircraft Definition)  यानी वायुयान की परिभाषा और इस श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को चिन्हित किया गया है. अधिनियम के अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है और इसके अंतर्गत बलून (चाहे स्थिर हो या अस्थिर), एयरशिप यानी वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स आती हैं. इस लिए इस कानून के अनुसार पतंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है.


क्या है पतंगबाजी की सजा?


भारतीय एयरक्राफ्ट कानून की धारा 11 के अनुसार अगर यह साबित हो जाता है कि अगर आपने जानबूझकर एयकरक्राप्ट इस तरह उड़ाई जिससे किसी की जान या धरती, आसमान या हवा में मौजूद संपत्ति को नुकसान हो सकता है तो उसे दो साल तक की जेल या 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी.


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