Indian Railway: रेलवे यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस नहीं चेक कर सकती आपका टिकट, जानें टिकट चेकिंग रूल्स
रेलवे में यात्रियों का टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ TTE को होता है. ऐसे में अगर कोई दूसरा आपका टिकट चेक करें तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
Railway Ticket Checking Rules: ट्रेन को भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है. आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में ट्रेन में सफर जरूर किया होगा. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपकी टिकट कौन-कौन चेक कर सकता है. अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता हैं कि टिकट चेक करने के क्या रूल्स है. यह बहुत आम नजारा है कि चलती ट्रेन या फिर प्लेटफार्म पर आरपीएफ (Railway Police Force) यात्रियों की टिकट चेक कर रहे होते हैं. लेकिन, हम आपको बता दें कि यह नियमों के खिलाफ है. रेलवे में यह अधिकार सिर्फ टीटीई (TTE) के पास ही है. केवल TTE ही रेलवे यात्रियों की टिकट चेक कर सकता है.
जुर्माने का अधिकार सिर्फ TTE के पास है
कई बार यात्री बेटिकट ही ट्रेन पर चढ़ जाते हैं. ऐसा करने से बचना चाहिए. लेकिन, अगर ऐसा किसी ने किया भी है तो उसे जुर्माना लगाने की पावर सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ के पास ही है. अगर जल्दबाजी में टिकट लेना भूल गए हैं तो TTE से बात करें और अधिकृत टिकट बनवा लें. आए दिन यह देखने को मिलता है कि कई बार RPF के पुलिसकर्मी आपका टिकट चेक करने लगते हैं और टिकट ना होने पर धमकाने और उगाही जैसी घटना सामने आती रहती है.
अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो डरकर पैसे देने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले TTE की मदद से एक अधिकृत टिकट बनवा लें और इस घटना की शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी से करें. रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सस्पेंड तक किया जा सकता है. केवल मजिस्ट्रेट छापे के दौरान ही पुलिस टिकट चेक करने में मदद कर सकती है. लेकिन, उस दौरान भी जुर्माना लगाने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है.
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