एक वक्त पर Employees' Provident fund (EPF) का पैसा बहुत काम आता है. अक्सर लोग रिटायरमेंट के समय इस पैसे का उपयोग करते हैं. हालांकि, ये पैसा जरूरत पड़ने पर भी निकाला जा सकता है. लेकिन यदि आपके पास पैसा निकालने की ठोस वजह नहीं है तो आप इस पैसे को अपने मन मुताबिक नहीं निकाल सकते हैं. आइए, जानते हैं कि पीएफ का पैसा आप कब-कब निकाल सकते हैं.
कभी-कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है. ऐसी स्थिति में पीएफ का पैसा बहुत काम आता है. पीएफ का पैसा मेडिकल इमरजेंसी में भी निकाल सकते हैं. यदि आपके माता-पिता, पत्नी या बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. वहीं, अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य की हालत बेहद क्रिटिकल है और करीब महीने भर से इलाज चल रहा है तो आप प्रूफ के साथ पीएफ का पैसा पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यदि आप कंपनी के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कंपनी की ओर से फॉर्म 31 प्राप्त कर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पीएफ के पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इलाज कराने के दौरान यदि आप चाहें तो अपने पीएफ का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा भी निकाल सकते हैं.
घर खरीदने के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
यदि आप 5 साल से सर्विस कर रहे हैं तो घर खरीदने के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. यदि आप चाहें तो अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. बता दें कि घर खरीदने के लिए आप पूरी लाइफ में केवल एक बार ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
पढ़ाई या शादी के लिए भी उठा सकते हैं फायदा
पीएफ का पैसा आप पढ़ाई या शादी के लिए निकाल सकते हैं. यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर की शादी करना चाहते हैं तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए एलिजेबल हो सकते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में आप पीएफ अकाउंट में कुल जमा पैसे का 50 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं.
नौकरी चले जाने की स्थिति में मिलेगा फायदा
यदि आपकी अचानक नौकरी चली जाती है तो आप पीएफ के पैसे से कुछ समय तक आर्थिक स्थिति को मजबूत रख सकते हैं. यदि आपको दो महीने तक कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप पीएफ का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं.
प्री-रिटायरमेंट पर निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
यदि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कुल पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं. इस स्थिति में आपकी उम्र कम से कम 54 साल होनी चाहिए. यदि आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
जानिए कैसे निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
यदि आप पीएफ का पैसा ऑनलाइन तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ( https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाना होगा. इसके बाद यहां अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करना होगा. अकाउंट लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाकर (Claim form-31, 19& 10C) पर क्लिक करें. इसके नाद आपको पीएफ का पैसा निकालने के कुछ विकल्प दिखाई देंगे. आप सुविधानुसार सही विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद, जरूरत के अनुसार जितना पैसा निकालना चाहते हैं, उतना अपने फॉर्म में भरें. फॉर्म सबमिट करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.
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