पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है. अगर आपने आज भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर अब तक भी नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें. पहले इसकी समयसीमा 30 जून 2020 थी जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया था. आइए जानते हैं पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर क्या-क्या दिक्कत आ सकती है. साथ ही जानते हैं इसे कैसे घर बैठे लिंक कर सकते हैं.
ये आएंगी दिक्कत
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप बाद में इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये बतौर लेट फीस चुकाने पड़ेंगे. इसके अलावा आप बैंक के भी कई काम अटक सकते हैं. पैन-आधार लिंक नहीं होने से आप 50000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने और नया बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आ सकती है.
नहीं बढ़ेगी डैडलाइन
केंद्र सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डैडलाइन को बढ़ा चुकी है. पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून, 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था. वहीं अब इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद कम ही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट प्रस्ताव एक अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. ऐसे में डैडलाइन बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल कम है.
ऐसे पैन कार्ड को आधार से करें लिंक
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.
वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें लिंक
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा.
होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का विकल्प दिखाई देगा.
पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने की सूचना आ जाएगी.
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