Consumer Rights In Restaurants, Hotels: अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां रेस्तरां या होटल में बिल को लेकर (Service Charge Rule) चिकचिक होती है. कभी खाने की स्वाद, स्टाफ के बर्ताव, या साफ-सफाई की वजह से तो कभी बिल में सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स (Service Tax in Restaurant) को लेकर. इन सभी मामलों में अगर आप रेस्त्रां या होटल से संतुष्ट नहीं हैं तो उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection Act) कानून का सहारा ले सकते हैं.
असंतुष्ट उपभोक्ता 1915 पर करें शिकायत
अगर आप किसी रेस्तरां या होटल या किसी भी दुकान, मॉल आदि की सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो https://consumerhelpline.gov.in/ के माध्यम से या 1915 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
अगर रेस्तरां , होटल MRP से ज्यादा पैसे मांगे तो क्या करें
आमतौर पर Legal Metrology Act की धारा 57 के अंतर्गत कोई भी थोक या खुदरा व्यापारी या दुकानदार सामान के पैकेट पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता. अगर कोई ऐसा करता है, तो उसकी शिकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के माध्यम से की जा सकती है. लेकिन यह प्रावधान रेस्तरां या होटल पर लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के दौरान मसुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई रेस्तरां या होटल पानी की बोतल के लिए MRP से ज्यादा कीमत की मांग करता है, तो वह जायज है. कोर्ट ने चिन्हित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति होटल में केवल पानी खरीदने नहीं जाता. वह किसी भी दुकान से पानी की बोतल खरीद सकता है. लेकिन होटल में पीने के पानी के साथ साथ उस व्यक्ति को बैठने के लिए जगह, बढ़िया माहौल, अच्छी सर्विस भी दी जाती है. इस लिहाज से होटल या रेस्तरां MRP से ज्यादा दाम ले सकते हैं.
इसलिए ऐसे मामलों में आप बिल पर लिखे दाम को अदा करें. अगर आपको यह महंगा लगे तो आप पैकेज्ड पानी की जगह फिल्टर पानी की मांग कर सकते हैं.
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