Legal Metrology Act: लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार कोई भी दुकानदार आपसे किसी भी सामान के लिए एमआरपी (MRP) से ज्यादा राशि नहीं मांग सकता. लेकिन अक्सर दुकानदार ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक देने पर एमआरपी के अलावा दो रुपये "कूलिंग चार्ज" के नाम पर वसूलते हैं. कई लोग झंझट से बचने के लिए सोचते हैं "दो रुपये की ही तो बात है, दे देते हैं..." लेकिन ऐसा करके वे भी कानून का उल्लंघन करने में साथ दे रहे हैं.


क्या कहता है कानून?


केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई खुदरा व्यवसायी ग्राहकों से कूलिंग, परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वह कानूनन जुर्म है. यही नहीं, ऐसे व्यवसायियों पर दो हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है.


दरअसल, जब भी किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ साथ उसके भंडारण, परिवहन आदि पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है और तब जाकर उस सामान का अधिकतम खुदरा मूल्य तय होता है. इसलिये किसी भी खुदरा व्यापारी का ज्यादा पैसे मांगना गलत है.


कहां करें शिकायत?


अगर आपसे कोई खुदरा व्यपारी या दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे की मांग करता है तो आप फौरन राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें. आप चाहें तो नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं.


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