देश की राजधानी दिल्ली में जनरेटर चलाने, लाउडस्पीकर बजाने और फटाखे फोड़ने पर फाइन लगाया जा रहा है. इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है.
डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “पिछले साल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की नई राशि का प्रस्ताव दिया था. इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है. सीपीसीबी ने इस साल अप्रैल में ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए नए मुआवजे के पैमाने को लागू करने के निर्देश जारी करने के लिए वैधानिक आदेश दिए थे."
खुली जगह पर जनरेटर चलाने पर लगेगा इतना जुर्माना
नियम के मुताबिक, जनरेटर निर्माता कंपनी को उसके निर्माण की तारीख बतानी होगी. जनरेटर चलाने वाले और इसे खरीदने वाले के पास कागज होनी चाहिए. इसके अलावा, जेनरेटर को खुली जगह पर चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यदि कोई नियम के विरुद्ध जाता है तो उसपर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई
कई बार लोगों को किसी समारोह या कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. राज्य सरकार ने इसपर कड़े नियम लागू किए हैं. इसके तहत यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसपर 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
तय समय के बाद फटाखा फोड़ने पर लगेगा इतना जुर्माना
नियम के मुताबिक, तय समय के बाद फटाखे फोड़ने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अंतर्गत रेजिडेंशियल जोन में एक हजार रुपये, जबकि कॉमर्शियल जोन में तीन हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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