No Claim Bonus Rules: वाहन को सावधानी से चलाने का पुरस्कार है इंश्योरेंस पर मिलने वाला नो-क्लेम बोनस. अगर आपने अपनी कार या किसी भी मोटर वाहन का इंश्योरेंस कराया लेकिन बीमा की अवधि में आपने एक बार भी बीमा की राशि क्लेम नहीं की तो बीमा कंपनी की ओर से एक तय राशि वाहन के मालिक को दी जाती है.
नो क्लेम बोनस से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम-
- नो क्लेम बोनस वाहन पर नहीं बल्कि राइडर पर निर्भर करता है. यानी अगर आपने जिस वाहन का बीमा कराया उसे बीमा अवधि पूरी होने से पहले ही बेचकर नई गाड़ी खरीद ली, तो नो-क्लेम बोनस नई गाड़ी पर पास हो जाएगा. इससे आपको नया बीमा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
- आपने अगर नयी गाड़ी का बीमा किसी और कंपनी से कराया तो भी पिछली गाड़ी का बीमा जो चालू है, उस पर मिलने वाला नो-क्लेम बोनस का लाभ अप नई गाड़ी के बीमा पर ट्रांसफर कर सकते हैं.
- नो-क्लेम बोनस बीमा प्रीमियम का 20 फीसदी हिस्सा होता है. जैसे-जैसे बीमा की अवधि साल दर साल बढ़ती रहती है वैसे-वैसे बोनस की राशि भी बढ़ती रहती है. दूसरे वर्ष में क्लेम नहीं करने पर जहां 20 फीसदी बोनस मिलता है वहीं तीसरे वर्ष में यह बढ़कर 25 फीसदी, चौथे वर्ष में 35 फीसदी, पांचवे वर्ष में 45 फीसदी और छठे वर्ष में 50 फीसदी बोनस का प्रावधान है.
- अगर आपने अपनी बीमा पॉलिसी के एक्सपायर होने के 90 दिन के भीतर उसे रिन्यू करा दिया तो आप उसे नए बीमा पर भी कैरी-फॉर्वर्ड करा सकते हैं.
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