सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है. अब दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी. इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा.


ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया. साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई.


नौकरी जाने पर अब 3 महीने का 50 फीसदी वेतन री-क्लेम कर सकेंगे ESIC से जुड़े कर्मचारी 


सरकार जल्द ही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कर्मचारियों की अगर लॉकडाउन के दौरान नौकरी खत्म हो गई है तो उसे तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी क्लेम करने का हक होगा. भले ही उसने दोबारा नौकरी क्यों ने शुरू कर ली हो. इसके तहत सरकार 44 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.


अब हर दिन आ रहे हैं ज्यादा क्लेम 


श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना का ऐलान पहले ही कर चुकी थी लेकिन इसका रेस्पॉन्स कमजोर था. लेबर मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत हर दिन 400 क्लेम आने शुरू हुए हैं. पिछले महीने मंत्रालय ने इस योजना की अवधि और बढ़ा दी थी. पिछले महीने सरकार ने इस योजना के तहत तीन महीने की आधी सैलरी क्लेम करने के नियम के मंजूरी दे दी थी. इससे पहले 25 फीसदी सैलरी क्लेम करने का नियम लागू किया गया था. दरअसल सरकार ने बड़ी तादाद में असंगठित सेक्टर में नौकरियां गंवा चुके लोगों में पैदा असंतोष को कमजोर करने के लिए यह कदम उठाया है.


सीधे ESIC के ब्रांच में किया जा सकता है दावा 


अब तक ESIC के तहत कर्मचारियों को कोई भी लाभ नियोक्ता की ओर मंजूरी मिलने की बाद मिलता है लेकिन अब श्रम मंत्रालय के बदले नियम के मुताबिक अब कर्मचारी सीधे लाभ के लिए दावा कर सकता है. इसके तहत दावा ESIC के ब्रांच में किया जा सकता है. ESIC के तहत लगभग 3.4 करोड़ परिवारों को मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलता है जबकि 13.4 लाभार्थिंयों को कैश बेनिफिट मिलता है. नई योजना के तहत सरकार ने ESIC सर्विस का विस्तार देश के 740 जिलों में करने का फैसला किया है.


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