PAN-Aadhaar Link Update: क्या आपने अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक कर लिया है? अगर नहीं किया है को फटाफट कल लें वरना दोगुना जुर्माना (Penalty) भरने के लिए तैयार रहिए. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारिख तो 31 मार्च 2022 को बीत गई थी. फिर इसे जुर्माना के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था. अब 30 जून की आखिरी तारिख भी इस महीने खत्म हो जाएगी. इसके बाद आपको दोगुना जुर्माना देना होगा.
31 मार्च के बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई थी. यानी अगर आपने 30 जून कर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपको दोगुना यानि 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस लेट फीस का भुगतान आप चालान नंबर ITNS 280 के माध्यम से कर सकते हैं.
पैन-आधार लिंक न करने के जानिए हैं कितने नुकसान?
पैन और आधार कार्ड को अब लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ पैन कार्ड बंद होने तक रहेगी. बल्कि यू कहिए आपकी समस्या इसके बाद और बढ़ जाएगी. न आप डिमैट खाता खोल पाएंगे, नहीं बैक अकाउंट और न ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अकाउंट खोल पाएंगे.
इसे ऐसे समझिए कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर पैन बंद हो जाएगा. मतलब आप ऐसी किसी सुविधा का लाभ नहीं पे पाएंगे जहां पैन कार्ड जरूरी है और लगभग अब सभी जगहों पर पैन कार्ज अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो आधार को पैन से लिंक अभी करवा लें.
इन तरीके का पालन करके पैन और आधार को आसानी से ऑनलाइन लिंक (Online link Pan with Aadhaar Card) करें
- अपने PAN और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें
- फॉर्म में अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें
- अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
- यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएं
- अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड भी दर्ज करें फिर “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें
- आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके PAN के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा
- नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा
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