Kaam Ki Baat: पर्सनल लोन पर भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें 3 तरीका
Income Tax Act के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो Income Tax Return भरते वक्त पर्सनल लोन पर टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं.
Tax Benefits on Personal Loan से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पहली यह वह वजह से हमने भारी भरकम ब्याज पर पर्सनल लोन लिया है. पर्सनल लोन पर टैक्स बचाना इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज की इस राशि का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट का प्रावधान
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के विभिन्न सब सेक्शन्स के अनुसार किफायती घर, उच्च शिक्षा, जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, ई-वाहन, पेंशन फंड, डोनेशन आदि पर किए गए खर्च पर इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है. लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें पर्सनल लोन पर टैक्स बचत का कोई जिक्र नहीं है.
तो कैसे मिलेगी पर्सनल लोन पर टैक्स छूट?
पर्सनल लोन की गणना हमारी Liability की श्रेणी में की जाती है, ना कि आय में. लेकिन अगर इनका इस्तेमाल हम Asset Creation के रूप में करें तो हमें टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. इसलिए, हो सके तो इस कर्ज का इस्तेमाल इन चीजों के लिए करें-
- बिजनेस में निवेश करें
अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिजनेस में निवेश के रूप में किया जाए तो इस कर्ज के ब्याज को Expense के रूप में क्लेम किया जा सकता है. इससे हमारा Taxable Income घट जाएगा और टैक्स में छूट मिलेगी.
- आवासीय घर की खरीद या निर्माण में खर्च करें
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के अंतर्गत आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए उठाए गए कर्ज के ब्याज पर छूट मिल सकती है. सेक्शन 80सी के अंतर्गत होम लोन पर जहां मूलधन के भुगतान पर डेढ़ लाख रुपये तक की कटौती होती है, वहीं, सेक्शन 24 के अनुसार घर बनाने/खरीदने के लिए उठाए गए कर्ज के ब्याज पर अधिकतम दो लाख रुपये तक के छूट का प्रावधान है.
- सम्पत्ति में निवेश
पर्सनल लोन की राशि को अगर संपत्ति जैसे जेवर, गैर आवासीय प्रॉपर्टी, शेयर, स्टॉक आदि की खरीद में निवेश करें तो टैक्स में छूट मिल सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस निवेश पर टैक्स छूट उस वर्ष नहीं कर सकते जिस वर्ष इससे निवेश किया गया. बल्कि जिस साल आपने इस संपत्ति को बेचा, उस साल आप टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं.
इन तीनों मामलों में टैक्स छूट केवल ब्याज की राशि पर मिलेगी, ना कि मूल राशि पर. अगर इनके अलावा किसी अन्य कारण से पर्सनल लोन लिया गया, तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
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