PF News: वित्त मंत्रालय ने फरवरी में आम बजट के दौरान पीएफ (PF) अमाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाए जाने की बात कही थी. यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और PF में जमा होने वाली सालाना रकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो अब आपको इसपर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स अदा करना होगा.
वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपये रखी गई है. वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर नियमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. हालांकि 31 मार्च 2021 तक PF में किए गए किसी भी योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
इनकम टैक्स (25वां संशोधन) नियम, 2021 के मुताबिक, फाईनेंसियल ईयर 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. इस फाईनेंसियल ईयर के दौरान अगर एम्प्लॉई के खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होते हैं तो उसे इस रकम पर जो ब्याज मिलेगा उसे उसपर टैक्स अदा करना होगा. साथ ही खाताधारक को अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न में भी इस ब्याज की जानकारी देनी होगी.
दो अलग अलग अकाउंट में बांटे जाएंगे PF खातें
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार PF खातों को अब दो अलग अलग अकाउंट में बांटा जाएगा. इनमें से एक अकाउंट में वो खातें होंगे जो टैक्स के दायरे में आते हैं वही दूसरे अकाउंट में टैक्स के दायरे से बाहर के खातों को शामिल किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
इस फाईनेंसियल ईयर के बजट में PF में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसके ब्याज पर टैक्स लगाने की जानकारी दी गई थी. हालांकि ये केवल हाई इनकम ग्रुप को ही असर करेगा. साथ ही आपके PF खातें में पहले से रकम जमा हैं उस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
क्या होगा टैक्स का नियम
यदि कोई खाताधारक अपने PF खाते में सालाना 3 लाख रुपये जमा करता है तो इसमें से 2.5 लाख रुपये हटाकर यानी 50,000 रुपये पर ये टैक्स लगेगा. 50,000 रुपये पर 8.5 फीसदी के ब्याज दर से खाताधारक को 4,250 रुपये का ब्याज मिलेगा. अब अगर ये खाताधारक हायर टैक्स ब्रैकेट (30 प्रतिशत) में आता है तो उसको इस ब्याज में मिली रकम के लिए 1,325 रुपये बतौर टैक्स देने होंगे.
इसी तरह अगर कोई खाताधारक साल में अपने PF अकाउंट में 12 लाख रुपये जमा करता है तो उसे 9.5 लाख रुपये पर मिलने वाले ब्याज पर ये टैक्स देना होगा. जो कि लगभग 25,200 रुपये होगा.
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