Pollution certificate आपके व्हीकल के लिए है जरूरी, गाड़ी में नहीं रखेंगे साथ तो फाइन के बारे में यहां जानिए
पॉल्यूशन नियंत्रण प्रमाण पत्र लेना अब सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी है. यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है. यह सर्टिफिकेट दूसरे राज्यों में भी वैलिड रहता है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना रहने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
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पॉल्यूशन नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution under control certificate) को केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है. सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी होता है. इस सर्टिफिकेट के आधार पर पता लगाया जाता है कि गाड़ी तय मानकों से ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ रहा है या नहीं. पॉल्यूशन लेवल जांच करने के बाद ही इस सर्टिफिकेट को इश्यू किया जाता है. लगभग हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खुला हुआ है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अब अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल चेक करा सकता है. बता दें कि पॉल्यूशन जांच केंद्र राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमाणित होता है.
पीयूसी सर्टिफिकेट अन्य राज्यों में भी मान्य होता है. यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाता है तो अन्य राज्यों में भी वह सर्टिफिकेट मान्य होगा. पॉल्यूशन जांच केंद्र पर कंप्यूटर बेस्ड गैस एनालाइजर होता है जो आपकी गाड़ी के पॉल्यूशन लेवल को आसानी से चेक कर लेता है. अगर किसी गाड़ी से जरूरत से ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है. डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में पॉल्यूशन चेक करने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है.
नई गाड़ियों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट इतने समय तक जरूरी नहीं
नई गाड़ियों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होता है. नई टू-व्हीलर गाड़ियों के लिए पीयूसी तीन महीने तक वैलिड रहता है जबकि उसके बाद हर तीन महीने पर नया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. बता दें कि अगर आपकी गाड़ी से ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है तो जल्द से जल्द उसकी सर्विसिंग करवा लें.
लग सकता है 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई भी की जा सकती है. मोटर व्हीकल कानून के तहत अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ रखना जरूरी है.
ग्रीन टैक्स के संबंध में भेजा जा रहा प्रस्ताव
पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए अहम बदलाव के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दरअसल ट्रांसपोर्ट से जुड़े आठ साल से पुराने सभी वाहनों को अब ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा. यह टैक्स रोड टैक्स का 10-25 प्रतिशत का अनुमान लगाया जा रहा है. इस प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से राय ली जाएगी. राज्यों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जा रहा है.
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