Post Office अकाउंट में नहीं है नॉमिनी! खाताधारकों की मृत्यु होने के बाद कैसे मिलेगा पैसा, जानें प्रोसेस
Post Office Nominee: अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये से अधिक रकम जमा रहती है तो ऐसे में आपको Succession Certificate जमा करना बहुत जरूरी है.
How claim Money in Post Office Account: पोस्ट ऑफिस (Post Office) के देशभर में करोड़ों ग्राहक हैं. ऐसे में यह अपने ग्राहकों का ध्यान रखने के लिए यह कई तरह की सुविधा देता रहता है. पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता (Post Office Saving Account) खोलते वक्त ग्राहकों से नॉमिनी (Nominee) का कॉलम भरने के लिए कहा जाता है.
नॉमिनी को फील करना आवश्यक होता है क्योंकि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे नॉमिनी के दे दिए जाते हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है लोग फॉर्म फील करते वक्त नॉमिनी को फील करना भूल जाते हैं. ऐसे में बाद में पैसे क्लेम (Money Claim) करने में परेशानी होती है.
नॉमिनी न होने क्या करना होगा?
पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता में नॉमिनी न होने पर 5 लाख से कम राशि के लिए एक खास नियम बनाया गया है. इसके मुताबिक किसी के खाते में 5 लाख रुपये से कम की जमा राशि है और उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे में खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा. साथ ही क्लेम फॉर्म को फिल करना होगा और फिर उसे लेटर ऑफ इन्डेम्निटी, एफिडेविट, केवाईसी डॉक्यूमेंट (Aadhaar Card) और सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है.
इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और आपके क्लेम के फॉर्म को क्रॉस चेक किया जाएगा. इसके बाद आपको क्लेम मिल जाएगा. यह दावा 6 महीने के अंदर किया जा सकता है.
5 लाख से अधिक रकम पर क्या करें?
अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये से अधिक रकम जमा रहती है तो ऐसे में आपको Succession Certificate जमा करना बहुत जरूरी है. इसे सर्टिफिकेट के जरिए आपकों सिद्ध करना होगा कि आप खाताधारक के असली वारिस हैं. इसके बाद ऊपर बताए गए बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करना होगा. आपको खाते में जमा पैसों का क्लेम मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें-
Flybig Offer: सिर्फ 999 रुपये में कर सकेंगे हवाई सफर! इन फ्लाइट पर मिलेगा यह खास ऑफर
SBI के ग्राहकों को बड़ा झटका! बैंक ने बढ़ाया MCLR रेट, बढ़ेगा EMI का बोझ