(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पिस्टल-रिवाल्वर की तरह ही बनवाना पड़ता है चाकू का भी लाइसेंस, जानिए तरीका
घर में बड़ा चाकू रखना चाह रहें हैं तो आपको चाकू का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. अगर आप घर में 6 इंच से बड़ा चाकू या तलवार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.
आप अपने घर में बड़ा चाकू रखना चाह रहें हैं तो उसके लिए आपको पिस्टल और रिवाल्वर के लाइसेंस की तरह उस चाकू का भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा तभी आप अपने घर में बड़ा चाकू रख पाएंगें. अभी तक आपने सुना होगा कि पिस्टल-रिवाल्वर और बंदूक का लाइसेंस बनता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर आप घर में 6 इंच से बड़ा चाकू या तलवार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा नहीं तो उस हथियार को अवैध हथियार की श्रेणी में रखा जायेगा. बिना लाइसेंस के इन हथियारों को घर में रखने पर आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है.
लाइसेंस बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट की होती है जरुरत-
-आयु प्रमाण पत्र
-एड्रेस प्रूफ
-चरित्र प्रमाण पत्र
-इनकम सर्टिफिकेट
-बिजनेस या नौकरी की जानकारी
-बैंक से की सारी जानकारी
6 इंच से बड़े चाकू का लाइसेंस इस तरह बनवाएं-
अगर आप 6 इंच से बड़े चाकू या तलवार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप अपने जिले के जिलाधिकारी ऑफिस में लाइसेंस के लिए आवेदन करें, या फिर जिस शहर में कमिश्नरी सिस्टम चल रहा हो वहां के निवासी पुलिस आयुक्त के ऑफिस में आवेदन करें. आप जब भी आवेदन करें तो उसमें इस बात का जिक्र करें कि आपको हथियार की जरूरत क्यों पड़ रही है और साथ ही आप अपने फिटनेस सर्टिफिकेट को भी लगाएं, इन सबके साथ आप 500 रुपये भी जमा करें.
जब आपका आवेदन हो जाता है तो उसके बाद तीन जगहों से रिपोर्ट मांगी जाती है. सबसे पहले आपके आवेदन को आपके नजदीकी पुलिस थाने और एसडीएस ऑफिस भेजा जाता है. साथ ही खुफिया विभाग से भी रिपोर्ट मांगी जाती है. यह जांच इसलिए होती है ताकि आवेदक का कैरेक्टर कैसा है अगर इसे लाइसेंस दे दिया जायेगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा. आवेदक पर पहले से मुकदमे तो नहीं दर्ज है उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है या नहीं यह सब पता चलने के बाद जिलाधिकारी या पुलिस कमिशनर लाइसेंस जारी करने का फैसला करते हैं. अगर आपको लाइसेंस दिया जाता है तो इसकी समयावधि 5 साल की होती है. साथ ही हर साल लाइसेंस कंटीन्यू कराने के लिए आपको100 रुपये जमा कराना पड़ेगा.