Vehicle Ownership Transfer In Bihar: अगर आपने पटना के आरटीओ (Patna RTO) में रजिस्टर्ड गाड़ी बेची है (Used Car In Patna) तो कानून के हिसाब से खरीददार को गाड़ी देते वक्त आपको आरसी ट्रांसफर भी कराना होगा. अगर आपने आरसी ट्रांसफर कराए या इसकी प्रक्रिया शुरू किये बिना नए खरीददार को गाड़ी सौंप दी तो संभव है कि इस मामले में सबसे पहली कार्रवाई आप पर ही होगी क्योंकि आरसी ट्रांसफर का जिम्मा (RC Transfer Responsibility) वाहन के ओरिजनल मालिक यानी वाहन बेचने वाले की ही होती है.
बिहार में कैसे होता है आरसी ट्रांसफर?
स्टेप-1: बिहार सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर क्लिक करें
स्टेप-2: ऑनलाइन सर्विस टैब पर दबाएं
स्टेप-3: "The Other State" सलेक्ट करें
स्टेप-4: गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेज भरें और Proceed पर क्लिक करें
स्टेप-5: अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी जनरेट करें
स्टेप-6: ओटीपी भरें और "Show Details" सलेक्ट करें
स्टेप-7: “Application Selection” कैटेगरी में “Transfer of Ownership” भरें
स्टेप-8: अब “Transfer of Ownership Details” जैसे वाहन के नए मालिक का पता, स्थायी पता, वाहन के बीमा से संबंधित आदि जानकारी भरें
स्टेप-9: फीस भरने के लिए "Payment" पर क्लिक करें
स्टेप-10: पेमेंट करते ही रसीद के साथ फॉर्म 29 और 30 जनरेट होंगे.
स्टेप-11: फॉर्म 29 और 30 को डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई जानकारी भरें.
स्टेप-12: दोनों फॉर्म पर वाहन को बेचने वाले और खरीदने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए
स्टेप-13: दोनों फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज के साथ आरटीओ ऑफिस में भरें ताकि पुराने आरटीओ से आपको एनओसी प्राप्त हो जाए
स्टेप-14: दिल्ली के आरटीओ जाएं और वाहन के री-रजिस्ट्रेशन का ऐप्लिकेशन भरे और पेमेंट करें. नए आरटीओ में नए वाहन मालिक के नाम आरसी ट्रांसफर 30 दिन के अंदर हो जाएगा.
स्टेप-15: दिल्ली आरटीओ में नए वाहन मालिक के नाम से वाहन के रजिस्टर्ड होने के बाद आप पुराने आरटीओ जाएं और रोड टैक्स रिफंड के लिए क्लेम करें.
बिहार में मोटरबाइक के आरसी ट्रांसफर के लिए 150 रुपये और कार के लिए 300 रुपये निर्धारित हैं.
रोड टैक्स रीफंड कैसे होगा
पुराने आरटीओ जाएं जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी. वहां RTO फॉर्म 16 और आरटीओ फॉर्म DT भरकर जमा करें. इन फॉर्म्स के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी जमा करना होगा-
- वाहन के चेसिस का ओरिजनल मुहर
- नए वाहन मालिक के नाम से जारी आरसी की कॉपी
- पुराना आरसी
- बीमा प्रमाण पत्र
- आईडी प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
रोड टैक्स रिफंड के लिए ऐप्लिकेशन ऑफलाइन ही जमा किया जा सकता है.