RC Transfer After Death Of Vehicle Owner: अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर के काम की जिम्मेदारी उनके वारिस को उठानी पड़ती है. व्यक्ति के मौत के 30 दिनों के अंदर परिवहन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को देना होगा. अगर मृत व्यक्ति ने अपनी जायदाद में वह वाहन किसी के नाम किया है, तो उस वाहन का आरसी उसके नाम ट्रांसफर होगा. अगर मृत व्यक्ति की जायदाद में वाहन का जिक्र नहीं है और उसका वारिस उस वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है तो इस संबंध में उसे संबंधित पदाधिकारी को सूचित करना होगा. साथ ही फॉर्म-31 के माध्यम से एप्लिकेशन देना होगा ताकि वह वाहन उसके नाम हो जाए.


फॉर्म 31 के लिए आवश्यक दस्तावेज


आरसी और आरसी बुक, बीमा का सर्टिफिकेट, वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ सक्सेशन, वारिस के जन्म की तारीख का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आवेदनकर्ता और मृतक के अन्य उत्तराधिकारियों से डिक्लरेशन, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता फॉर्म-31 को भरते वक्त पड़ती है.


आरसी ट्रांसफर क्यों है जरूरी?


अगर बिना आरसी ट्रांसफर के आप मृतक की गाड़ी चलाते पकड़े गए तो संभव है कि आपको गाड़ी चोरी करने के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़े. यही नहीं, अगर आपने पुरानी या इस्तेमाल की गई गाड़ी खरीदी लेकिन ना तो उसके आरसी में वाहन मालिक का नाम देखा, ना उस वाहन मालिक के बारे में जानकारी इकट्ठा की और ना ही आरसी अपने नाम पर ट्रांसफर कराया तो इस परिस्थिति में भी आप पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है.


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