RC Transfer In Karnataka: भारत के सिलिकॉन वैली (Silicon Valley Of India) के नाम से मशहूर टेक सिटी बेंगलुरु में कई लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों को काम प्रोजेक्ट की अवधि पर निर्भर करता है. इसलिए अधिकतर लोग सेकेंड हैंड कार (Second Hand Car In Bengaluru) या सेकेंड हैंड बाइक (Used Bike In Bengaluru) की खरीद को तरजीह देते हैं. इससे उन्हें कम दाम में बढ़िया डील मिल जाती है. लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर अगर आप बिना आरसी ट्रांसफर कराए फर्राटा भरेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए जैसे ही पुरानी गाड़ी खरीदें, उसके आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन भर दें.
बेंगलुरु में कैसे होगा आरसी ट्रांसफर? (Vehicle Ownership Transfer In Bengaluru)
बेंगलुरु में आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि खरीदी गई गाड़ी किस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से खरीदी गई है. अगर गाड़ी किसी और आरटीओ में रजिस्टर्ड है और आपको उसे दूसरे आरटीओ में अपने नाम से रजिस्टर करना है, तो पहले पुराने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके बाद ही आप अपने स्थानीय आरटीओ में आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं.
बेंगलुरु में आठ आरटीओ हैं-
- कोरमंगला आरटीओ- बेंगलुरु सेंट्रल (KA-01)
- राजाजी नगर आरटीओ- बेंगलुरु वेस्ट (KA-02)
- इंदिरा नगर आरटीओ- बेंगलुरु ईस्ट (KA-03)
- यशवंतपुर आरटीओ- बेंगलुरु नॉर्थ (KA-04)
- जयनगर आरटीओ- बेंगलुरु साउथ (KA-05)
- इलेक्ट्रॉनिक सिटी आरटीओ- इलेक्ट्रॉनिक सिटी (KA-51)
- येलाहंक आरटीओ- येलाहंक (KA-50)
- केआर पुरम आरटीओ- केआर पुरम (KA-53)
स्टेप-1: पुराने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लें
जिस आरटीओ में गाड़ी रजिस्टर्ड है वहां से उसका रजिस्ट्रेशन खत्म (De-Registration Of Vehicle) करने और किसी अन्य आरटीओ में अपने नाम से आरसी ट्रांसफर या दूसरे राज्य के आरटीओ में वाहन का री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration Of Vehicle) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए. इसके लिए फॉर्म 28 को भरकर पुराने आरटीओ में जमा करें.
स्टेप-2: नए आरटीओ में री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दें
पुराने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद नए आरटीओ में अपने नाम से आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन दें. अगर आपको पुराने आरटीओ में ही अपने नाम से आरसी ट्रांसफर करना है तो इसके लिए आपको एनओसी की भी जरूरत नहीं. आरसी अपने नाम करवाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूर होती है-
- ओरिजनल आरसी
- फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की दो-दो कॉपी
- वाहन बीमा की कॉपी
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- वाहन खरीदने वाले का एड्रेस प्रूफ (वोटर कार्ड/पासपोर्ट/बिजली बिल, आधार, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट)
- वाहन बेचने वाले का आईडी प्रूफ
- वाहन खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों को आप आरटीओ में जमा करते वक्त निर्धारित फीस भरें.
आरसी ट्रांसफर की फीस: बेंगलुरु में दो पहिया वाहन के आरसी ट्रांसफर के लिअ 150 रुपये और मोटर कार के लिए 300 रुपये निर्धारित है.
स्टेप-3: इंटर-स्टेट आरसी ट्रांसफर
अगर आपको दूसरे राज्य में आरी ट्रांसफर करना है तो आपको री-रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपको नए आरटीओ में इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी-
- ओरिजनल आरसी
- फॉर्म 20, फॉर्म 27, फॉर्म 33
- पुराने आरटीओ से एनओसी
- एड्रेस प्रूफ की कॉपी
- पॉल्यूशन (PUC) सर्टिफिकेट की कॉपी
- पैन कार्ड, फॉर्म 60 या फॉर्म 61
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर वाहन लोन पर है तो बैंक से एनओसी
इस काम में 30 दिन का वक्त लग सकता है.
स्टेप 5- रोड टैक्स
अगर आप दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको रोड टैक्स देना होगा. डिमांड ड्राफ्ट के जरिये रोड टैक्स का पेमेंट होता है.
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